नशीली दवाओं की लत तेजी से चिंता का एक क्षेत्र बनती जा रही है। क्योंकि पारंपरिक बंधन, प्रभावी सामाजिक निषेध, आत्मसंयम और व्यापक नियंत्रण पर बल तथा संयुक्त परिवार और समुदाय के व्यापक नियंत्रण और अनुशासन, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ खोखले होते जा रहे हैं।
पारंपरिक और अर्द्ध सिंथेटिक तथा सिंथेटिक दोनों दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है। दवा का अंतःशिरा उपयोग और इस तरह के प्रयोग से एचआईवी / एड्स का प्रसार इस समस्या को एक नया आयाम दे रहा है, विशेष रूप से देश के उत्तर - पूर्वी राज्यों में। 62. 2001 में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। इसके तीन प्रमुख घटक हैं
(i) राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण
(ii) तीव्र आकलन सर्वेक्षण और
(iii) नशीली दवाओं के दुरूपयोग की निगरानी प्रणाली, जिसने इलाज चाहने वालों के प्रोफ़ाइल का विश्लेषण किया था।
ग्रामीण आबादी, जेल आबादी, महिलाओं, और सीमा क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर उप अध्ययन किया गया था। सर्वेक्षण और अध्ययन ने संकेत दिया है कि व्यावसायिक यौन कर्मियों, परिवहन कार्यकर्ताओं, और सड़क के बच्चे, सामान्य आबादी की तुलना में दवाओं की लत के अधिक से अधिक जोखिम में हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग के एक नए सर्वेक्षण की तैयारी कर रहा है। देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की सीमा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से या अन्यथा, एक तंत्र की पहचान की जाएगी। इस तरह के सर्वेक्षण को हर पांच वर्ष में दोहराया जाएगा जिससे मादक पदार्थों के सेवन में परिवर्तन और प्रतिमान का अध्ययन किया जा सके तथा विभिन्न दवा की आपूर्ति और मांग में कमी के लिए किए गए उपायों के प्रभाव का आकलन किया जा सके।
नशीली दवाओं का दुरुपयोग दो कारकों का परिणाम है - दवाओं की उपलब्धता और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक स्थितियां जिसका परिणाम उनका दुरूपयोग होता है। इसलिए आपूर्ति और मांग में कमी पर बराबर जोर दिया जाएगा। मांग में कमी के दो घटक हैं - दवा नशेड़ी का इलाज और समाज को शिक्षित तथा लत को रोकने हेतु सक्षम करना और नशेड़ी के इलाज के बाद उनका पुनर्वास करना। इस प्रकार, नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक मनोवैज्ञानिक - सामाजिक चिकित्सा समस्या है, जिसमें चिकित्सा हस्तक्षेप और समुदाय आधारित हस्तक्षेप दोनों की जरूरत है। इसलिए, मांग में कमी के लिए भारत सरकार की एक तीन आयामी रणनीति है -
उपरोक्त में, उपचार वह घटक है जो सीधे नशीली दवाओं की लत को लक्ष्य करता है। भारत की इस दिशा में दो आयामी रणनीति है –
(क) सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति केंद्रों को चलाना; और
(ख) इस प्रयास में शामिल गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करना। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 100 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र चलाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं के निषेध और सेवन की रोकथाम के लिए वर्ष 1985-86 से एक योजना कार्यावित कर रहा है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 361 गैर - सरकारी संगठनों (एनजीओ) का समर्थन करती है; जो 376 लत निवारक - सह - पुनर्वास केन्द्र, नशा मुक्ति शिविर, और 68 परामर्श और जागरूकता केन्द्र चला रहे हैं। भारत सरकार इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई सेवाओं की लागत का बड़ा हिस्सा वहन करती है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों या अपने स्वयं के संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई प्रेरक परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाओं तक आसान पहुँच हो। रोकथाम करने लत छुड़ाने, पुनर्वास और हानि कम करने से संबंधित सभी मुद्दों पर लत छुड़ाने और पुनर्वास पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति का समुचित दखल होगा।
गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित परामर्श और जागरूकता केन्द्र, ग्राम पंचायतों स्कूलों, आदि के माध्यम से व्यापक जागरूकता पैदा करते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी प्रिंट तथा श्रव्य एवं दृश्य प्रसार माध्यम से लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करता है तथा सेवा परिदान के बारे में सूचनाओं का प्रसार करता
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित औषधि पर निर्भरता राष्ट्रीय उपचार प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली नशेड़ियों के उपचार में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है। सामाजिक रक्षा राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली के तहत, औषधि दुरूपयोग रोकथाम राष्ट्रीय संस्थान (एनसी- डीएपी) गैर - सरकारी संगठनों के नशामुक्ति में काम करने वालों को प्रशिक्षण देता है।
हाल के वर्षों में, निजी क्षेत्र में कई नशा मुक्ति केन्द्र आ गए हैं। केन्द्रीय सरकार नशा मुक्ति केंद्रों के पालन लिए नीचे मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करेगी और ऐसे केंद्रों की पहचान करेगी जो इन मानकों और दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं। इस प्रकार पहचाने गए केंद्र एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64क के तहत मान्यताप्राप्त उपचार केन्द्र होंगे।
दुरुपयोग के ड्रग्स सूंघकर, धूम्रपान करके मौखिक रूप से भस्म या इंजेक्शन के रूप में लिए जाते हैं। इंजेक्शन से नशा करने वाले (आईयूडी) अक्सर सुइयों और सिरिंजों को शेयर करते हैं और उनके माध्यम से संक्रमण फैलते हैं। यदि नशेड़ी के समूह का कोई सदस्य एचआईवी पॉजिटिव है, तो सुइयों और सिरिंजों के माध्यम से दूसरों में संक्रमण फैलता है। इसलिए आईयूडी खुद को दो मायनों में नुकसान पहुंचाते हैं - दवा की वजह से और संक्रमण की वजह से। हाई कोर आईयूडी अलग रहते हैं और अपना सामान्य जीवन नहीं जीते। कई अन्य आईयूडी सामान्य जीवन से पूरी तरह से कटे नहीं होते और यौन सक्रिय जीवन जीते हैं। इस तरह के आईयूडी इंजेक्शन दवा और सामान्य आबादी के बीच पुल का निर्माण करते हैं तथा अपने गैर - दवा उपयोगी यौन साझेदारों में अपने माध्यम से एचआईवी पहुंचाते हैं। इस प्रकार, दवा के प्रभाव के विपरीत, दवा संचालित एचआईवी दवा उपयोग से परे की आबादी में फैलता है और उन्हें हानि पहुँचाता है।
आईयूडी से कैसे निपटें इसके बारे में दो विचारधाराएं हैं -एक है जो "केवल संयम" दृष्टिकोण में विश्वास करता है और दूसरा जो "नुकसान में कमी" दृष्टिकोण की वकालत करता है। जो लोग "केवल संयम" दृष्टिकोण की वकालत करते हैं उनका मानना है कि अगर किसी आईयूडी को संक्रमण से बचाया जाना चाहिए, तो उसे नशामुक्त करना ही एकमात्र विकल्प है। इसके विपरीत, नुकसान कम करने के दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि अगर आईयूडी को नशामुक्त नहीं किया जा सकता, तो कम से कम दवाओं के सुरक्षित दुरुपयोग में उसकी मदद करके उसे संक्रमण से बचाया जा सकता है। दोनों विचारधाराओं के मजबूत हिमायती हैं और यहां तक कि तमान देश भी दो दृष्टिकोणों के बीच विभाजित हैं। नुकसान कम करने की कई तकनीकें हैं, जैसे -
i) शूटिंग दीर्घाओं की स्थापना जहां नशेड़ी को स्वच्छ सुइयों और सिरिंजों तथा अच्छी गुणवत्ता की दवा उपलब्ध करायी जाती है ताकि वह संक्रमित सुइयों और सिरिंजों या अशुद्ध दवा के प्रभाव के डर के बिना बैठकर इंजेक्ट कर सके।
i) नशेड़ी को हेरोइन का इंजेक्शन लगाने के बजाय धूम्रपान के लिए प्रोत्साहित करना।
ii) सुई सिरिंज विनिमय कार्यक्रम जिसमें नशेड़ी को इंजेक्ट करने के लिए स्वच्छ सुइयां और सिरिंज प्रदान की जाती हैं लेकिन ड्रग्स नहीं;
iv) मौखिक प्रतिस्थापन जिसमें आईयूडी को बूप्रेनार्फिन या मेथाडोन की आपूर्ति की जाती है और उन्हें हेरोइन या अन्य दवाओं के इंजेक्शन के बजाय मौखिक रूप से दुरुपयोग के लिए राजी किया जाता है।
हमारी नीति की अनुमति केवल उपर्युक्त (iii) और (iv) के लिए होगी लेकिन (i) और (i) के लिए नहीं। इंजेक्शन दवा उपयोगकर्ताओं की, जहाँ तक संभव हो सके, दवाओं की आदत छुड़ायी जाएगी, उन्हें दवाओं के सुरक्षित दुरूपयोग द्वारा अपनी आदत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। हालांकि, नशेड़ी हमेशा नशा मुक्ति के लिए आगे नहीं आते। इसलिए, अगर सख्त केवल संयम दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है, तो नशेड़ियों की एक बड़ी संख्या नशेड़ी जनसंख्या को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से बाहर रह जाती है। हाई कोर इंजेक्शन से नशा करने वाले, मौखिक प्रतिस्थापन या शूट करने के लिए स्वच्छ सुइयों और सिरिंजों के उपयोग की तुलना में नशामुक्त होने के लिए कम इच्छुक होंगे। दूसरी ओर, यदि मौखिक खपत के ड्रग या ड्रग सामग्री (जैसे सीरिंज) की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से वितरण किया जाएगा, तो इसे एक सरकारी मंजूरी और नशीली दवाओं की लत को संरक्षण के रूप में देखा जाएगा और इससे नशीली दवाओं की लत को बढ़ावा मिल सकता है। यदि किसी भी गैर सरकारी संगठन या व्यक्ति को नुकसान कम करने को बढ़ावा देने की अनुमति है, तो वहाँ एक बड़ा जोखिम यह होगा कि उसका इस्तेमाल वास्तव में दवाओं को आगे बढ़ाने या उन्हें बढ़ावा देने के कवर के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, नुकसान कम करने की अनुमति केवल नशामुक्ति की दिशा में एक कदम के रूप में दी जाएगी, और अन्यथा नहीं। इसके अलावा, इसकी कवायद केवल केंद्र या संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्थापित, समर्थित या मान्यता प्राप्त केन्द्रों द्वारा ही की जानी चाहिए।
कई जेलों में नशीली दवाओं का इंजेक्शन से प्रयोग भी एक समस्या है। कुछ लोग जेल सेटिंग्स में भी नुकसान में कमी के तरीकों की हिमायत करते हैं। हालांकि, यह विचार कि जेल सेटिंग्स पूरी तरह से विनियमित हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि कैदियों को, जो दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग करते हैं, उन्हें । स्वच्छ सुइयों और सिरिंजों या मौखिक विकल्पों का लाभ दिया जाएगा जिससे वे अपनी लत बनाए रखें और सुरक्षित रूप से दवाओं का दुरुपयोग करें। इसलिए, जेलों के कैदियों के बीच के आईयूडी को अनिवार्य रूप से नशामुक्त किया जाएगा और उन्हें साफ सुइयों और सिरिंजों की आपूर्ति नहीं की जाएगी और दवाएं इंजेक्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें भी दुरुपयोग के लिए मौखिक बूप्रेनार्फिन या मेथाडोन विकल्पों की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
मौखिक प्रतिस्थापन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की पसंद के बारे में विशेषज्ञों के बीच जनमत विभाजित है। जबकि कुछ लोग बूप्रेनार्फिन पसंद करते हैं दूसरों की पसंद मेथाडोन है। इस प्रकार, उचित नीति उन दवाओं के प्रयोग का संवर्धन होगा जो नशेड़ी से तेजी से दवा छुड़ा सकती हैं जबकि उन दवाओं को हतोत्साहित भी करे जिसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। राजस्व विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा यह जांच करने के लिए कि इस सिद्धांत पर आधारित मौखिक प्रतिस्थापन के लिए किन दवाओं अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मौखिक प्रतिस्थापन के लिए एक से अधिक दवा की अनुमति दी जाती है, तो डॉक्टर या केंद्र तय करेगा कि किसी मामले में उपयोग के लिए कौन सी दवा दी जानी है।
उपर्युक्त के संदर्भ में, नुकसान कम करने की दिशा में दृष्टिकोण निम्नानुसार होगा।
क) इंजेक्शन से नशा करने वालों (आईयूडी) सहित ड्रग नशेड़ी की पहचान और इलाज किया जाएगा तथा दवा का उपयोग करने की उनकी आदत का समर्थन नहीं किया जाएगा।
ख) फिर भी, उन मामलों में जहां यह किसी आईयूडी को नशामुक्ति के लिए मनाना संभव नहीं है, पहले कदम के रूप में, उसे स्वच्छ सुइयां और सिरिंज या मौखिक प्रतिस्थापन उपलब्ध कराया जा सकता है।
ग) उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट नुकसान कम करने की तकनीकों का अभ्यास केवल केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित या समर्थित या मान्यता प्राप्त अस्पतालों या केन्द्रों के द्वारा किया जा सकता है।
घ) अगर उपर्युक्त (ग) में निर्दिष्ट के अलावा किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा नशेड़ियों को सुइयों और सिरिंजों या मौखिक उपभोग के लिए या दवाओं का वितरण किया जाता है, तो इसे औषधि की खपत को बढ़ावा देने के रूप में माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति या संगठन के साथ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अनुसार बर्ताव किया जाएगा।
उपर्युक्त (ग) में निर्दिष्ट केन्द्रों को जो नुकसान कम करने को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रत्येक नशेड़ी का रिकॉर्ड को बनाए रखने और उन्हें जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः एक वर्ष के भीतर लेकिन किसी भी मामले में कोई दो साल के बाद नहीं, नशा मुक्त करेंगे।
नशीली दवाओं के नियंत्रण के क्षेत्र में, आंकड़े महत्वपूर्ण हैं -
क) वैध विनिर्माण, व्यापार, आयात, निर्यात, उपयोग खपत, और स्वापक औषधियों और मन -प्रभावी पदार्थों के स्टाक पर नजर रखने के लिए ;
ख) अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन, नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रदर्शन की हद का आकलन करने के लिए;
ग) नशीली दवाओं की लत पर आधारभूत डेटा इकट्ठा करने के लिए और विभिन्न दवा की मांग में कमी हस्तक्षेप के प्रभाव की निगरानी के लिए;
घ) एक आधार के रूप में सेवा करने के लिए नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान बनाने और इस तरह की योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए, और
इ) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रस्तावों के तहत भारत के रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए।
जहां तक दवा प्रवर्तन कानून का संबंध है, स्वापक कंट्रोल ब्यूरो (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) विभिन्न राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बरामदगी आदि पर आँकड़े का संकलन तथा हर महीने राष्ट्रीय औषध प्रवर्तन सांख्यिकी (एनडीईएस) संकलन कर रहा है। ये आँकड़े दवा कानून प्रवर्तन के साथ ही विभिन्न एजेंसियों के तुलनात्मक प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दवा की मांग में कमी पक्ष में, वहाँ नियमित रूप से नशीली दवाओं के सेवन की निगरानी प्रणाली (डीएएमएस) के अलावा कोई समान तंत्र नहीं है, जो इलाज चाहने वाले ऐसे लोगों की प्रोफाइल दर्शाए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित दवा नशा मुक्ति केन्द्रों पर जाते हैं। 2001 में नशीली दवाओं की लत का एक व्यापक सर्वेक्षण आयोजित किया गया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शीघ्र ही एक और सर्वेक्षण के संचालन का प्रस्ताव किया है। हालांकि ये सर्वेक्षण काफी व्यापक हैं, वे अकेले प्रयास हैं और ऐसे तंत्र नहीं हैं जिसके माध्यम से नशीली दवाओं की लत के स्तर पर नियमित रूप से नजर रखी जा सके।
जहाँ तक वैध व्यापार की निगरानी संबंध है, आँकड़े संकलित किए जाते हैं और ऐसी गतिविधियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं जिनक स्वापक आयुक्त द्वारा केंद्रीय रूप से निगरानी की जाती है। इनमें मादक दवाओं, मादक पदार्थ, पुरोगामियों और सिंथेटिक नशीली दवाओं के निर्माण के आयात और निर्यात शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों के बारे में भी सांख्यिकी उपलब्ध हैं। जहाँ कारखानों के मुख्य नियंत्रक द्वारा अफीम को सुखाने, अफीम से क्षारोध का निर्माण तथा मादक दवाओं के आयात एकांतिक रूप से संचालित किया जाता है। स्वापक आयुक्त द्वारा प्रयोक्ताओं के बीच नशीली दवाओं के अनुमान के वितरण की प्रणाली की शुरूआत की मंजूरी के साथ, स्वापक आयुक्त के पास स्वापक औषधियों के अनुमान और खपत के संबंधित सभी डेटा उपलब्ध हो जाएगा। पुरोगामियों के घरेलू व्यापार की निगरानी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा की जाती है जो इस प्रकार, सभी आवश्यक आँकड़े रखते हैं। हालांकि, इन सभी आँकड़ों के संकलन लिए अभी तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक प्रशासनिक तंत्र विकसित किया जाना है।
स्वापक औषधियों की खपत के साथ विनिर्माण, व्यापार, उपयोग, स्टॉक, और मन -प्रभावी पदार्थों की खपत के संबंध में सांख्यिकी का संग्रहण एनडीपीएस नियमों के तहत नहीं किया जाता। इन्हें राज्य औषधि नियंत्रकों से प्राप्त करना होता है और इस संबंध में आंकड़ों के संग्रह के हमारे तंत्र में सुधार की जरूरत है।
क. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दवा कानून प्रवर्तन पर आँकड़ों के संग्रहके लिए तंत्र को बनाए रखने तथा और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
ख. स्वापक औषधियों, मन -प्रभावी पदार्थों तथा पुरोगामियों के वैध विनिर्माण, व्यापार, उपयोग, खपत, और स्टॉक पर आँकड़ों के संग्रह के तंत्र को और मजबूत तथा कारगर बनाया जाएगा।
ग. नियमित रूप से देश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन पर आँकड़े और इकट्ठा करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने के मापदंड के रूप में इस तरह के आँकड़े का उपयोग के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए अनुसंधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो देश में अभी तक समुचित ध्यानाकर्षण प्राप्त नहीं कर पाया है। सरकारी एजेंसियों और सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा और जहां तक संभव हो, निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान का संचालन करने के लिए सहायता की जाएगी -
क. देश में अवैध नशीली दवाओं के बाजार
ख. देश में वैध उत्पादन से प्रत्यावर्तन
ग. आंदोलन और नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त पैसे का उपयोग
घ. उपचार के तरीके, पुनर्वास, पुन - पतन, लत की दर पर नुकसान कम करने का प्रभाव, आदि
इ. दवाओं और पुरोगामियों के लिए अशुद्धता की रूपरेखा के रूप में उन्नत तकनीक सहित प्रयोगशाला परीक्षण प्रक्रियाएं।
च. एनडीपीएस शामिल साइबर अपराधों को रोकने के तरीके।
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नशीली दवाओं के नियंत्रण पर नीति के की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वर्तमान में, पूरे भारत में सीमाशुल्क और पुलिस अकादमियां और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय दवा कानून प्रवर्तन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। राष्ट्रीय आपराधिक और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (एनआईएसएफएस) दवाओं के परीक्षण में केमिस्टों को प्रशिक्षण देता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का औषधि पर निर्भरता राष्ट्रीय उपचार प्रशिक्षण केन्द्र, नशेड़ियों के उपचार में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है। सामाजिक रक्षा राष्ट्रीय संस्थान का औषधि दुरूपयोग रोकथाम राष्ट्रीय संस्थान (एनसीडीएपी) गैर-सरकारी संगठनों के उपचार और पुनर्वास में काम करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है।प्रत्येक के लिए एक नोडल प्रशिक्षण केंद्र की पहचान की जाएगी।
(क) दवा कानून प्रवर्तन;
(ख) परीक्षण और दवाओं की पहचान,
(ग) नशेड़ी का उपचार; और
(घ) निवारक शिक्षा और पुनर्वास तथा नशेड़ियों के सामाजिक आमेलन पर काम कर रहे कार्मिक।
इस प्रकार पहचाना गया नोडल प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित काम करेगा -
क) प्रशिक्षुओं के विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्य तैयार करना;
ख) विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करना;
ग) प्रिंट और ई - स्वरूपों में प्रशिक्षण दोनों में सामग्री तैयार करना;
घ) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) संचालित करना, जहां आवश्यक हो;
ङ) नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन;
च) नियमावली और हैंडबुक का विकास जिसे वास्तव में क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है;
छ) एक उचित रूप में सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन करना और उन्हें अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ विनिमय करना, इस प्रकार भारत के अनुभव का प्रदर्शन करना और दूसरों के अनुभवों से सीखना; और
ज) अन्य देशों से प्राप्त समेत सर्वोत्तम प्रथाओं, सफलता की कहानियों, तस्करों द्वारा प्रयुक्त काम के तरीकों आदि का फील्ड के अधिकारियों में प्रसार करना जो उन्हें इस्तेमाल कर सकें।
एनडीपीएस अधिनियम, 1985 केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अपने अधिकारियों को इसे लागू में सशक्त बनाने में सक्षम करके प्रवर्तन के नेटवर्क को व्यापक बनाता है। इसलिए, हमारे पास देश में दवाओं को जब्त करने वाली एजेंसियों की एक बड़ी संख्या है। हालांकि देश में बरामदगी की कुल संख्या (प्रति वर्ष लगभग 20,000) देश के आकार और जनसंख्या की तुलना में बहुत बड़ी नहीं है, ये बरामदगियां देश के कई भागों में कई एजेंसियों द्वारा की जाती हैं। देश में कई फोरेंसिक प्रयोगशालाएं इन नमूनों का परीक्षण करती हैं। ये केन्द्रीय राजस्व रासायनिक प्रयोगशाला (सीआरसीएल), केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) और प्रत्येक राज्य के राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाएं (एफएसएल) हैं। अपराधियों का सफल अभियोजन, परीक्षण रिपोर्ट की गुणवत्ता पर टिका होता है। प्रत्येक जब्त नमूनों का जल्दी से, ठीक और सही रूप में परीक्षण किया जाता है, क्योंकि परीक्षण रिपोर्ट ही अभियुक्तों के अभियोजन का आधार होती है। दूसरी ओर, यदि पदार्थ जब्त दवा नहीं है, तो एक त्वरित और सटीक रिपोर्ट में उनको निर्दोष साबित करने में मदद करती है। जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
भारत सरकार लगातार देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में काम कर रहे कर्मियों की क्षमता का निर्माण और उनके उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार करेगा जिससे कम से कम संभव समय में सटीक और सही परीक्षण की रिपोर्ट मिल सके जो कानूनी जांच - पड़ताल में टिक सके।
ऊपर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक नोडल राष्ट्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की पहचान की जाएगी जो प्राप्त नमूनों के परीक्षण के अलावा, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा -
क. प्रत्येक स्वापक औषधि, मन -प्रभावी पदार्थ एवं पुरोगामी के मानक परीक्षण प्रोटोकॉल का विकास। दस्तावेजीकरण। और किसी भी अन्य संबंधित परीक्षणों के लिए।
ख. के उपभोग की पुष्टि के लिए रक्त, मूत्र, आदि के नमूने परीक्षण के लिए मानक तरीकों का विकास / दस्तावेजीकरण।निर्धारण।
ग. अशुद्धता की रूपरेखा जैसे उन्नत फोरेंसिक परीक्षण तरीकों का विकास करना।
घ. रिपोर्टिंग के मानकीकृत ऐसे रूपों का विकास करना जो कानूनी जांच - पड़ताल का सामना कर सकते हैं।
ड. उपर्युक्त पर मैनुअल का प्रकाशन और देश में सभी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में उसका प्रसार करना।
च . न्यूनतम मूल उपकरणों की पहचान करना।
छ. प्रत्येक प्रयोगशालाओं में जो उपकरण उपलब्ध हैं और जिनकी आवश्यकता है उनके बीच के अंतराल को पहचानना।
ज. प्रत्येक प्रयोगशाला को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों की सिफारिशें करना।
झ.देश में विभिन्न फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में काम कर रहे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।
स्रोत: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकारअंतिम बार संशोधित : 2/27/2020
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