जवाब- ऑनलाइन जेएसवाई और शुभलक्ष्मी
जबाब - ओजस एक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से 1 अगस्त 2015 से राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उच्चतर संस्थानों यथा सैटेलाइट अस्पताल, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज संबंधित संस्थानों में डीबीटी प्रणाली द्वारा, संस्थागत प्रसव पर प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना एवं 31 मई 2016 तक जीवित जन्मी बालिका वाले केसेज को शुभलक्ष्मी योजना एवं 01 जून 2016 से राजश्री योजना के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जा रहा है। 13 दिसम्बर 2016 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी परिलाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जा रहा है।
ओजस हेल्पलाइन नम्बर क्या है? जहाँ से ओजस के माध्यम से भुगतान सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में लाभार्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ?
जबाब - ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान सम्बन्धी समस्यओं के निराकरण हेतु राज्य पर स्थापित हेल्पलाइन के मोबाईल नम्बर 8290266668 एवं 8290266669 पर फोन कर लाभार्थी समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
प्रथम चरण मे ओजस सॉफ्टवेयर किन संस्थाओं पर लागू किया गया था ?
जबाब - प्रथम चरण में ओजस सॉफ्टवेयर राज्य के समस्त सीएचसी एवं उच्चत्तर राजकीय चिकित्सालयों यथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैटेलाईट हॉस्पिटल, उप-जिला अस्पताल, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज से सम्बद्धित अस्पतालों में लागू किया गया था, परन्तु दिनांक 13 दिसम्बर 2016 से अब यह समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी क्रियान्वित है।
क्या ओजस में पेमेंट के लिये महिला का स्वंय का बैंक अकाउन्ट होना अनिवार्य है ?
जबाब - हॉ, ओजस के माध्यम से सिर्फ महिला के स्वंय के बैंक अकाउन्ट में ही पेमेंट होगा।
प्रसव के उपरान्त प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना एवं परिवहन राशि का भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कितने समय के बाद किया जायेगा ?
जबाब - प्रसव के 48 घण्टे के उपरान्त प्रसूता को डिस्चार्ज करने पर जननी सुरक्षा योजना एवं परिवहन राशि का भुगतान ओजस के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। मेडिकल कॉलेज संबंधित संस्थानो पर प्रसव के 24 घण्टे के उपरान्त प्रसुता को डिस्चार्ज करने पर उक्त परिलाभ दिया जा सकेगा।
किन परिस्थितियों में चैक से भुगतान किया जा सकता है ?
जबाब - अगर प्रसूता घूमन्तु श्रेणी की है एवं बैंक खाता नही है, या किसी कारणवश ऑनलाईन भुगतान रिजेक्ट हो गया है अथवा किसी/ किन्हीं विशेष परिस्थिति में प्रसूता को परिलाभ नहीं मिलने की दशा में राज्य स्तर से अनुमोदन पश्चात प्रसूता को A/c Payee चैक के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
अंतिम बार संशोधित : 2/26/2020
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