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एटीएम/व्हाइट लेबल एटीएम- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एटीएम/व्हाइट लेबल एटीएम- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) क्या है ?
  2. व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) क्या होते है?
  3. एटीएम और डबल्यूएलए (व्हाइट लेबल एटीएम) के बीच क्या अंतर है?
  4. गैर–बैंक संस्थाओं को डबल्यूएलए की स्थापना करने की अनुमति देने के पीछे क्या कारण था?
  5. एटीएम/डबल्यूएलए में किस प्रकार के कार्डों का उपयोग किया जा सकता है?
  6. एटीएम/डबल्यूएलए में कौन-कौन सी सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध होती हैं?
  7. एटीएम/डबल्यूएलए में लेनदेन कैसे किये जा सकते हैं ?
  8. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) क्‍या है?
  9. क्‍या ये कार्ड देश में किसी भी बैंक/गैर बैंक एटीएम (डबल्यूएलए) पर प्रयोग किए जा सकते हैं?
  10. क्या ग्राहक एटीएम पर कुछ मुफ्त लेनदेन के लिए भी पात्र होते हैं?
  11. क्या एटीएम पर किए गए लेनदेन के संबंध में ग्राहकों से कोई शुल्क लिया जाता है?
  12. कार्ड के खो जाने या चोरी होने पर क्‍या करना चाहिए?
  13. शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहकों को संपर्क नंबर कहाँ से मिल सकता है?
  14. किसी अन्य बैंक के एटीएम/ व्हाइट लेबल एटीएम में विफल हुए लेनदेन के मामले में, जब ग्राहक के खाते से पैसे डेबिट हो गए हों तो ग्राहक द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए?
  15. विफल एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन की स्थिति में ग्राहक के खाते में कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा राशि पुनः जमा करने के लिए क्‍या कोई समय सीमा है?
  16. 7 कार्यदिवसों से अधिक विलंब होने पर क्‍या ग्राहक क्षतिपूर्ति के लिए पात्र हैं?
  17. यदि निर्धारित समय के भीतर ग्राहक के बैंक द्वारा शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है / ग्राहक की संतुष्टि नहीं होती है तो ग्राहक द्वारा क्‍या कार्रवाई की जानी चाहिए?
  18. विफल / विवादित डबल्यूएलए लेन-देन के मामले में उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सा शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है?
  19. एटीएम कार्ड की वैधता अवधि समाप्त होने अथवा खाते के बंद होने की स्थिति में एटीएम कार्ड के साथ क्या किया जाना चाहिए?
  20. ग्राहक को अपने एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए?
  21. ग्राहकों को एटीएम/डबल्यूएलए में अपने लेनदेन सुरक्षित और प्रतिरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित क्या करें और क्या न करें का अनुपालन करना चाहिए:

ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) क्या है ?

ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक कंप्‍यूटरीकृत मशीन है जो कि बैंक के ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की जरूरत के बिना ही नकदी निकालने एवं अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन के लिए अपने खाते तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करती है।

व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) क्या होते है?

गैर बैंकों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्व वाले एवं उनके द्वारा परिचालित किए जाने वाले एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। गैर-बैंक एटीएम परिचालक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत होते हैं।

एटीएम और डबल्यूएलए (व्हाइट लेबल एटीएम) के बीच क्या अंतर है?

i) व्हाइट लेबल एटीएम परिदृश्य में, एटीएम मशीन और एटीएम परिसर में प्रदर्शित किया जाने वाला लोगो बैंक की जगह डबल्यूएलए परिचालक का होगा। तथापि, ग्राहक के लिए, डबल्यूएलए का प्रयोग करना किसी अन्य बैंक के एटीएम (कार्ड जारी करने वाले बैंक से इतर) के उपयोग करने की तरह ही होगा।

ii) वर्तमान में डबल्यूएलए में नकदी जमा को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

गैर–बैंक संस्थाओं को डबल्यूएलए की स्थापना करने की अनुमति देने के पीछे क्या कारण था?

गैर–बैंक संस्थाओं को डबल्यूएलए की स्थापना करने की अनुमति देने के पीछे कारण था कि बढ़ी हुई /विस्तृत ग्राहक सेवा के लिए एटीएम के भौगोलिक विस्तार को बढ़ाया जाए।

एटीएम/डबल्यूएलए में किस प्रकार के कार्डों का उपयोग किया जा सकता है?

बैंकों द्वारा जारी किए गए एटीएम/एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ओपेन प्रीपेड कार्ड (जिनमें नकद आहरण की अनुमति है) विभिन्न लेनदेनों के लिए एटीएम/डबल्यूएलए में उपयोग किए जा सकते हैं।

एटीएम/डबल्यूएलए में कौन-कौन सी सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध होती हैं?

नकदी निकालने के साथ-साथ एटीएम/डबल्यूएलए ग्राहकों को कई अन्य सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें से कुछ सेवाएँ निम्नलिखित हैं:

  • खाता संबंधी जानकारी
  • नकद जमा (डबल्यूएलए में नकदी जमा को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है)
  • नियमित बिल भुगतान (डबल्यूएलए में अनुमति नहीं है)
  • मोबाइलों के लिये रिलोड वाउचरों की खरीद (डबल्यूएलए में अनुमति नहीं है)
  • छोटा / लघु विवरण
  • पिन परिवर्तन
  • चेक बुक के लिए अनुरोध

एटीएम/डबल्यूएलए में लेनदेन कैसे किये जा सकते हैं ?

एटीएम/डबल्यूएलए में लेनदेन के लिए, ग्राहक अपने कार्ड को एटीएम/डबल्यूएलए में प्रवेश/स्‍वाइप करता है और अपनी व्‍यक्तिगत पहचान संख्‍या (पिन) की प्रविष्टि करता है। समान्यतया आसान परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन, विकल्प सूची के अनुसार किए जाते हैं।

व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) क्‍या है?

पिन संख्यात्मक पासवर्ड है जिसे बैंक द्वारा ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय अलग से भेज दिया जाता है/सुपुर्द कर दिया जाता है। अधिकतर बैंकों के ग्राहकों को प्रथम प्रयोग के बाद पिन बदलने की आवश्‍यकता होती है। ग्राहक को यह पिन नंबर बैंक के कर्मचारियों सहित किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ग्राहक को नियमित अंतराल पर अपना पिन नंबर बदलते रहना चाहिए।

क्‍या ये कार्ड देश में किसी भी बैंक/गैर बैंक एटीएम (डबल्यूएलए) पर प्रयोग किए जा सकते हैं?

हाँ, बैंकों द्वारा भारत में जारी कार्डों का प्रयोग भारत में किसी भी बैंक/ व्हाइट लेबल एटीएम में किया जा सकता है।

क्या ग्राहक एटीएम पर कुछ मुफ्त लेनदेन के लिए भी पात्र होते हैं?

हाँ, दिनांक 01 नवंबर 2014 से बैंक को अपने बचत खाता धारकों को निम्नलिखित अनुसार कुछ न्यूनतम मुफ्त लेनदेन अवश्य उपलब्ध कराने होंगे:

I. किसी भी स्थान में बैंक के खुद के एटीएम में लेनदेन: बैंकों को अपने बचत बैंक खाता धारकों को एक महीने में न्यूनतम पाँच लेनदेन (वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों को मिलाकर) अवश्य मुफ्त देने चाहिए, चाहे एटीएम किसी भी स्थान में क्यों न हो।

II. मेट्रो शहरों में किसी अन्य बैंक के एटीएम पर किए जाने वाले लेनदेन: छ: मेट्रो शहरों में उदाहरणार्थ मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू और हैदराबाद में स्थित एटीएम के मामले में बैंकों को अपने बचत बैंक खाता धारकों को एक महीने में न्यूनतम तीन मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों सहित) अवश्य प्रदान करने चाहिए।

III. गैर –मेट्रो स्थानों पर किसी अन्य बैंक के एटीएम पर लेनदेन: अन्य स्थानों पर बैंकों को बचत बैंक खाता धारकों को अन्य बैंक के एटीएम पर एक महीने में न्यूनतम पाँच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों सहित) अवश्य प्रदान करने चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल एटीएम पर मुफ्त लेनदेनों की न्यूनतम संख्या को अनिवार्य किया है। बैंक अपने ग्राहकों को और अधिक संख्या में मुफ्त लेनदेन प्रदान कर सकते हैं।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) पर उपर्युक्त लागू नहीं होता है क्योंकि, बीएसबीडीए से किए गए आहरण इस प्रकार के खातों से संबन्धित शर्तों के अधीन होते हैं।

क्या एटीएम पर किए गए लेनदेन के संबंध में ग्राहकों से कोई शुल्क लिया जाता है?

हाँ, ग्राहकों से एटीएम पर किए गए लेनदेन के संबंध में शुल्क लिया जा सकता है यदि वे निर्धारित मुफ्त लेनदेनों की संख्या (जैसा कि, उपर्युक्त प्रश्न संख्या 10 के उत्तर में दर्शाया गया है) से अधिक बार लेनदेन करते हैं। यदि कोई बैंक शुल्क लेने का निर्णय लेता है तो ग्राहक के बैंक द्वारा प्रति लेनदेन अधिकतम 20/- रुपये (और सेवा कर, यदि कोई हो) शुल्क के रूप में लिए जा सकते हैं।

कार्ड के खो जाने या चोरी होने पर क्‍या करना चाहिए?

कार्ड खोने की जानकारी होने पर ग्राहक को कार्ड जारीकर्ता बैंक से तत्‍काल संपर्क करना चाहिए और बैंक से कार्ड को ब्लॉक करने का अनुरोध करना चाहिए।

शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहकों को संपर्क नंबर कहाँ से मिल सकता है?

बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे संबन्धित अधिकारियों के नाम व नंबर/टोल फ्री नंबर/हेल्पडेस्क नंबर एटीएम परिसर पर प्रदर्शित करें। इसी तरह से डबल्यूएलए में संबन्धित अधिकारियों के नाम व नंबर/टोल फ्री नंबर/हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि, किसी विफल/विवादास्पद लेनदेन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सके।

किसी अन्य बैंक के एटीएम/ व्हाइट लेबल एटीएम में विफल हुए लेनदेन के मामले में, जब ग्राहक के खाते से पैसे डेबिट हो गए हों तो ग्राहक द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए?

ग्राहक को यथाशीघ्र, कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यह प्रक्रिया तब भी लागू होगी जब लेनदेन अन्य बैंक/गैर बैंक के एटीएम पर किया गया हो। डबल्यूएलए के मामले में उनके एटीएम पर विफल हुए लेनदेन के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क नंबर/ टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध होते हैं।

विफल एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन की स्थिति में ग्राहक के खाते में कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा राशि पुनः जमा करने के लिए क्‍या कोई समय सीमा है?

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, बैंकों द्वारा शिकायत की तारीख से 7 कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में राशि पुनः जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

7 कार्यदिवसों से अधिक विलंब होने पर क्‍या ग्राहक क्षतिपूर्ति के लिए पात्र हैं?

हाँ, दिनांक 1 जुलाई, 2011 से प्रभावी, बैंकों को विफल हुए एटीएम लेनदेन की शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्यदिवसों से अधिक विलंब होने पर ग्राहकों को रुपये 100/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति करनी होगी। यह क्षतिपूर्ति ग्राहक द्वारा बिना किसी दावे के उसके खाते में जमा की जानी है। यदि लेनदेन के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की गयी है तो ग्राहक अपनी शिकायत के निवारण में होने वाले विलंब हेतु क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

यदि निर्धारित समय के भीतर ग्राहक के बैंक द्वारा शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है / ग्राहक की संतुष्टि नहीं होती है तो ग्राहक द्वारा क्‍या कार्रवाई की जानी चाहिए?

यदि ग्राहक को कार्ड जारी करने वाले बैंक द्वारा शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थितियों में ग्राहक स्‍थानीय बैंकिंग लोकपाल का सहारा ले सकता है।

विफल / विवादित डबल्यूएलए लेन-देन के मामले में उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सा शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है?

डबल्यूएलए के उपयोगकर्ताओं के पास भी वैसा ही शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है जैसा कि बैंकों के एटीएम के उपयोगकर्ताओं के विफल / विवादित लेनदेन के लिए उपलब्ध है। जबकि, इस प्रकार के डबल्यूएलए में होने वाले विफल लेनदेनों से संबंधित प्राथमिक जिम्मेदारी कार्ड जारी करने वाले बैंक की होगी, प्रायोजक बैंक इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डबल्यूएलएओ) जारीकर्ता बैंक को संगत रिकॉर्ड और सूचना उपलब्ध कराए।

एटीएम कार्ड की वैधता अवधि समाप्त होने अथवा खाते के बंद होने की स्थिति में एटीएम कार्ड के साथ क्या किया जाना चाहिए?

एटीएम कार्ड की वैधता अवधि समाप्त होने अथवा खाते के बंद होने की स्थिति में ग्राहक को कार्ड को नष्ट कर देना चाहिए। इसे फेंकने से पूर्व इसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप/ चिप सहित कार्ड को चार हिस्सों में काट देना चाहिए।

ग्राहक को अपने एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए?

 

ग्राहकों को एटीएम/डबल्यूएलए में अपने लेनदेन सुरक्षित और प्रतिरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित क्या करें और क्या न करें का अनुपालन करना चाहिए:

  • ग्राहकों को अपने किसी भी एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन को पूरी गोपनीयता में करना चाहिए।
  • एक समय में एटीएम/डबल्यूएलए किओस्क में केवल एक ही कार्ड धारक का प्रवेश/पहुँच होनी चाहिए।
  • कार्ड धारक को अपना कार्ड कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए।
  • कार्ड के ऊपर पिन संख्या न लिखें।
  • कभी भी किसी को अपना पिन नंबर न बताएं और न ही किसी को अपना कार्ड देकर और अपना पिन नंबर बताकर मदद मांगें।
  • एटीएम में पिन दर्ज किए जाते समय किसी को भी इसे देखने न दें।
  • कभी भी ऐसे पिन का प्रयोग न करें जिसका अनुमान आसानी से लगाया जा सके उदाहरणार्थ जन्म की तिथि, पती अथवा पत्नी की जन्म तिथि अथवा फोन नंबर।
  • एटीएम/डबल्यूएलए में कभी भी कार्ड न छोड़ें।
  • एटीएम/डबल्यूएलए लेनदेन संबंधी चेतावनी प्राप्त करने के लिए कार्ड जारी करने वाले बैंक में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाएँ। यदि खाते में कोई भी अनधिकृत कार्ड लेनदेन पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत कार्ड जारी करने वाले बैंक को दी जानी चाहिए।
  • एटीएम/डबल्यूएलए से जुड़े हुए किसी अतिरिक्त उपकरण से सावधान रहें। इनका उपयोग ग्राहक के आंकड़ों को धोखे से चुराने के लिए होता है। यदि इस प्रकार का कोई उपकरण पाया जाता है तो तुरंत सुरक्षा गार्ड/बैंक/इसे चलाने वाली व्हाइट लेबल कंपनी को इसके बारे में सूचित करें।
  • एटीएम/डबल्यूएलए के आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति के आने – जाने पर नज़र रखें। ग्राहक को ऐसे अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कि उसे बातों में लगाना चाहते हैं अथवा एटीएम के संचालन में सहायता /मदद देने का प्रस्ताव करते हैं।
  • इस बात को याद रखें कि बैंक अधिकारी फोन पर कभी भी आपके कार्ड का विवरण अथवा पिन नंबर नहीं पूछेंगे। अत: यदि कोई व्यक्ति यह दर्शाते हुए कि वह आपके बैंक से है और आपको विशिंग और फिशिंग मेल भेजता है तो आप उनका प्रतिउत्तर न दें।

स्त्रोत: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया

 

अंतिम बार संशोधित : 9/26/2019



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