इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार की लड़की के विवाह से तीन दिन पूर्व 51,000 की कन्यादान की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह राशि श्रमिक को 3 लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त
1.पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
2.निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से, शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए-
राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायतअधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नाइबतहसीलदार/तहसीलदार/कानोन्गो/ पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति/नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कुल के प्रमुख (प्रिंसिपल/हेड मास्टर/एडमिस्ट्रिेस)
3. स्वयं से प्रमाणित किए हुए दुल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां (दुल्हन की न्युनतम आयु 18 साल एवं दुल्हे की न्युनतम आयु 21 वर्ष) दावा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
4. आवेदक यह लिख कर देगा की वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र एक वर्ष की अवधि में प्रस्तुत कर देगा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा।
5. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
टिप्पणी
अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000 + 50,000 = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
योजना की पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 2
इस योजना के लिए – सभी
मृत्यु के बाद जारी – नहीं
लाभ - रु.51000
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की सुपुत्री के विवाह की व्यवस्था हेतु शादी के तीन दिन पूर्व 50,000 /- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त-
1. लाभार्थी की कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।
2.निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से, शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए-
राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायतअधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नाइबतहसीलदार/तहसीलदार/कानोन्गो/पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति/नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कुल के प्रमुख (प्रिंसिपल/हेड मास्टर/एडमिस्ट्रिेस)
3. स्वयं से प्रमाणित किए हुए दुल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां (दुल्हन की न्युनतम आयु 18 साल एवं दुल्हे की न्युनतम आयु 21 वर्ष) दावा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
4.आवेदक यह लिख कर देगा की वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र एक वर्ष की अवधि में प्रस्तुत कर देगा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा।
5. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
टिप्पणी
अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 50,000 + 51,000 = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
योजना की पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 2
इस योजना के लिए – सभी
मृत्यु के बाद जारी – नहीं
लाभ – रु.50000
इस योजना का उद्देश्य
30,000/- रूपये की मातृत्व एंव 6000/- रूपये की पौष्टिक आहार के लिए वितिय सहायता बच्चें के जन्म के उपरान्त देय होगी।
लाभ प्राप्त करने की शर्तें -
1.पंजीकृत महिला श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
2.बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना आवश्यक है।
3.मातृत्व लाभ दो बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए तीन लड़कियों तक दिया जाता है।
4.आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव होने के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।
5. पति द्वारा किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से पितृत्व लाभ लेने की अवस्था में मातृत्व लाभ देय नही होगा।
योजना की पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 2
इस योजना के लिए – महिला
मृत्यु के बाद जारी –नहीं
लाभ - रु.36000
इस योजना का उद्देश्य
नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000/- रूपये की सहायता यानि कुल 21,000/- रूपये पितृत्व लाभ के रूप में दिए जाते हैं।
लाभ प्राप्त करने की शर्तें-
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
2. पितृत्व लाभ दो बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए तीन लड़कियों तक दिया जाता है।
3. बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना आवश्यक है।
4. सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव के एक वर्ष की अवधि के अंदर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।
5. पत्नी द्वारा किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से मातृत्व लाभ लेने की अवस्था में पितृत्व लाभ देय नही होगा।
योजना की पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए – पुरुष
मृत्यु के बाद जारी – नहीं
लाभ – रु. 21000
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोर्सो में होने वाले पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा की जाती है।
छात्रवृति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कक्षावार राशि निम्न प्रकार से है –
क्र.सं. |
श्रेणी का नाम |
दी जाने वाली राशि |
1 |
प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) |
8000/-रू प्रति वर्ष |
2 |
सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स |
10,000/- रूपए प्रति वर्ष |
3 |
उच्चतर शिक्षा (1 से स्नातक डिग्री के अन्तिम वर्ष तक) |
15,000/- रूपए प्रति वर्ष |
4 |
स्नात्कोतर (1 से मास्टर डिग्री के अन्तिम वर्ष तक) |
20,000/- रूपए प्रति वर्ष |
5 |
सभी सरकारी/प्राईवेट संस्थाओे/ कालेजों/विश्वविधालयों इत्यादि में व्यवसायिक/तकनीकी कोर्स, डिग्री/डिप्लोमा अर्थात चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए, कानून, फैशन डिजाईनिंग, इत्यादि |
बोर्ड सरकारी संस्थाओं में पढने वाले छात्रो के सभी शैक्षिक खर्चे अर्थात दाखिला फीस, टयूशन फीस, परीक्षा फीस इत्यादि वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड प्राईवेट संस्थाओं में अघ्ययन करने वाले छात्रो के सभी शैक्षिक खर्चे उस स्ट्रीम में उच्चतम फीस ढाचे वाले राज्य की सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रभारित शैक्षिक खर्चो के बराबर भी वहन करेगा। |
6 |
होस्टल सुविधाएँ |
बोर्ड सभी सरकारी/प्राईवेट संस्थाओं में अध्यन करने के लिए रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के आश्रित बच्चों के अधिकतम एक लाख 20 हजार रूपए प्रतिवर्ष की सीमा तक वास्तविक होस्टल खर्चे वहन करेगा। |
वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्त
निर्माण श्रमिको के मेघावी बच्चे जिन्होने दसवी की परिक्षा में शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त की है, को नियत जमा के रूप में छात्रवृति (ईनाम राशि) निम्न अनुसार मुहैया कराई जाएगी -
क्र0स. |
दसवी की परीक्षा में प्राप्त अंक |
राशि |
1 |
90 प्रतिशत तथा उससे उपर |
51,000/- |
2 |
80 प्रतिशत तथा उससे उपर |
41,000/- |
3 |
70 प्रतिशत तथा उससे उपर |
31,000/- |
4 |
60 प्रतिशत तथा उससे उपर |
21,000/- |
पात्रता
सदस्यता वर्ष – 1
आवेदन की सीमा - 5
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ -रु. 20000
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्र्तगत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 3 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये का अनुदान दिया जाता है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.8000
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 5,100/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए – महिला
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.5100
इस योजना का उद्देश्य
कामगार को रूपए 3000/- तक की साईकिल खरीदने पर भुगतान किया जाएगा।
लाभ प्राप्त करने की शर्त
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.3000
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार की लड़की की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि केवल तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
टिप्पणी - अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000 + 50,000 = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 2
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.51000
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अतंर्गत लाभार्थी की सुपुत्री के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000 /- रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
टिप्पणी - अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 50,000 + 51,000 = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 2
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.50000
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार के लड़कों की शादी पर बोर्ड द्वारा 21,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है यह सहायता पंजीकृत कामगार के दो लड़कों की शादी तक सीमित है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.21000
इस योजना का उद्देश्य
वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 2
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.(आवश्यकतानुसार)
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार व परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार प्रसिद्व धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने हेतु खर्च हुई राशि का भुगतान रेलवे (द्वितीय श्रेणी) या हरियाणा रोडवेज की बस (साधारण) द्वारा निर्धारित किराये के आधार पर किया जाएगा।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
टिप्पणी
धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण की अवधि 10 दिनों से अधिक नही होनी चाहिए।
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 2
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ – आवश्यकतानुसार सहायता
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल आथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो, को प्रतिमाह 2,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 0
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.2000
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जो अपंगतता की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से निर्भर करेगा –
अपंगतता की प्रतिशतता |
राशि |
50 प्रतिशत तक |
डेढ़ लाख रूपये
|
51 से 75 प्रतिशत तक |
दो लाख रूपये
|
76 प्रतिशत एवं अधिक |
3 लाख रूपये
|
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.300000
इस योजना का उद्देश्य
कामगार की किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000/- रूपये प्रतिमास पेंशन दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.3000
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इन्डोर ईलाज के लिए एक लाख रूपये तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 1
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.100000
इस योजना का उद्देश्य
ऋण 2,00,000 रूपये तक
निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 5
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.200000
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत निर्माण कामगार को 60 वर्ष की आयु उपरान्त प्रतिमास 1,000/- रूपये पेंशन दी जाती है (यह पेंशन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन के अतिरिक्त दी जायेगी)
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 3
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.1000
इस योजना का उद्देश्य
पेंशनर श्रमिक जिसको हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पेंशन दी जा रही हो, की मृत्यु हो जाने पर उसके पेंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) को दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्त -
टिप्पणी-
पेंशनर श्रमिक की मृत्यु होने पर उसको दी जा रही पेंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति, जो भी हो, पारिवारिक पेंशन के तौर पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 3
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.500
इस योजना का उद्देश्य
सहायता प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 0
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.500000
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्र्तगत पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार की मृत्यु पर 2 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी।
सहायता प्राप्त करने की शर्त -
1. कामगार का नियमित पंजीकरण
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 0
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.200000
पंजीकृत कामगार की प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी।
इस योजना का उद्देश्य
सहायता प्राप्त करने की शर्त -
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 0
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.15000
पंजीकृत कामगार की मृत्यु हो जाने पर उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को 15 हजार रूपये की राशि दाहसंस्कार के लिए देय होगी।
इस योजना का उद्देश्य
अपंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी वारिस/आश्रित परिवार के सदस्य को 2,50,000/- रूपये की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है।
पात्रता
सदस्यता वर्ष - 0
आवेदन की सीमा - 1
इस योजना के लिए - सभी
मृत्यु के बाद जारी - नहीं
लाभ - रु.250000
स्रोत: श्रम विभाग, हरियाणा सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/14/2020
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