सामेकित बाल विकास के कार्यकर्त्ताओं एवं आशा को प्रत्येक मोतियाबिंद मरीज को ऑपरेशन स्थल पर लेन एवं ऑपरेशन उपरांत रहने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें कूल 175/- रूपये प्रति मोतियाबिंद मरीज की दर से राशि भुगतेय होगी| मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु निर्धारित राशि में यातायात, ईंधन एवं प्रचार प्रसार की राशि से भुगतेय होगी|
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी.) का आरंभ 1976 में किया गया था| इस कार्यक्रम के विविध कार्यकलापों में नेत्रविज्ञान के क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करना, चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों का उन्नयन, सचल नेत्र इकाईयों का विकास, अपेक्षित नेत्र विज्ञानियों की भर्ती और विभिन्न नेत्र विज्ञानी सेवाओं का प्रावधान शामिल हैं|
मोतियाबिंद का ऑपरेशन गैर सरकारी संस्था के द्वारा भी कराया जाता है| प्रत्येक मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए गैर सरकारी संस्था को लेंस रहित के लिए 500/- (पांच सौ रूपये) एवं लेंस सहित के लिए 750/- (सात सौ पचास रूपए) देने का प्रावधान किया गया है|
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आई.सी.सी.ई. |
ई.सी.सी.ई./आई.ओ.एल. |
फको |
क |
ड्रग्स एंड कांसुमाब्लेस |
150 |
200 |
200 |
ख |
टांका |
50 |
50 |
0 |
ग |
चश्मा |
125 |
125 |
125 |
घ |
यातायात/ पी. ओ. एल |
100 |
100 |
100 |
ङ |
संस्थान/प्रसार |
75 |
75 |
75 |
च |
आई.ओ.एल., विस्कोलोस्टिक & अतिरिक्त दवा का सेवन |
0 |
200 |
250 |
|
कुल |
500 |
750 |
750 |
स्रोत: स्वास्थय विभाग, बिहार सरकार
अंतिम बार संशोधित : 12/15/2019
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