नामांकन के बाद, नामांकन केंद्र सुपरवाईजर द्वारा क्वालिटी चैक किया जाता है। उसके बाद सुधार प्रक्रिया की जाती है (जहां कहीं जरूरत होती है) तथा डॉटा पैकेट को समेकित किया जाता है। तदपश्चात नामांकन एजेंसी द्वारा डॉटा सेंटर को भेज दिया जाता है। सी.आई.डी.आर. में डाटा की स्क्रीनिंग और वेलीडेशन की जाती है। इस प्रक्रिया से डॉटा का प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि कोई नामांकन डुप्लीकेट तो नहीं है। नागरिक से एकत्र किए गए डेमोग्राफिक और बॉयोमैट्रिक डॉटा की क्वालिटी चैक की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऑपरेटर/सुपरवाईजर/परिचयदाता/नामांकन एजेंसी और रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक पैकेट की सूचना को वेलिडेट किया जाता है। क्वाालिटी चैक और अन्य वेलिडेशन के पास होने पर पैकेट्टस को डी-डुप्लीकेशन हेतु भेजा जाता है और आधार तैयार हो जाता है।
यदि कोई त्रुटि होती है तो पैकेट को रोक लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि निवासी का नामांकन करने वाले ऑपरेटर का विवरण डॉटाबेस के अनुसार न हो या फोटो और आयु/जेण्डकर में मिसमैच हो (उदाहरण के तौर पर 50 वर्ष की आयु के निवासी की फोटो के स्थान एक बच्चे का फोटो छपा हो) तो ऐसे मामले में आगे की जांच-पड़ताल हेतु पैकेट को रोक लिया जाता है। जहां कहीं संभव होता है सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है अन्यथा निवासी को पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उसका नामांकन रद़्द हो गया है और निवासी को सलाह दी जाती है कि वह पुर्न-नामांन करवाए। भारतीय डाक को आधार पत्र की प्रिंटिंग और डिलीवरी की जिम्मेतदारी सौंपी गई है। बैकलॉग पर निर्भर करते हुए और डिलीवरी की लोकेशन को देखते हुए, भारतीय डाक, सामान्यतया आधार पत्र को प्रिंट करने और डिलीवर करने हेतु 3-5 सप्ताह का समय लेता है।
यदि आधार नामांकन एन.पी.आर. के माध्यम से हुआ है तो वेरिफिकेशन आर.जी.आई. द्वारा अनुमोदित एल.आर.यू.आर. (लोकल रजिस्ट्रार ऑफ यूजल रेजिडेंट्स) प्रक्रिया के तहत होगा। आधार नम्बर, एल.आर.यू.आर. प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात ही जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ अधिक समय लगता है। नामांकन के वक्त निवासी को नामांकन केंद्र पर एक पावती दी जाती है। इस पावती से निवासी को रजिस्ट्रार की जानकारी मिल सकती है। यदि नामांकन आर.जी.आई. द्वारा किया गया है तो आर.जी.आई. ऑफिस से ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है।
आधार नामांकन केंद्र जहाँ आप नामांकन कर सकते हैं।
नामांकन के लिए अपना स्थान सुरक्षित करें।
निम्नः राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी कृपया नोट कर लें कि इन राज्यों में नामांकन कार्य रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय द्वारा संपन्न किया जा रहा है जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एन.पी.आर.) तैयार कर रहा है। अतः इन राज्यों के निवासियों को अलग से आधार हेतु नामांकन करवाने की जरूरत नहीं है।
अन्यों राज्य (केंद्र शासित प्रदेश/जिले) के निवासी, कृपया नोट करें कि उन्हें यू.आई.डी.ए.आई. के अंतर्गत नामांकन करवाने की जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने एन.पी.आर. के तहत अपना नामांकन पहले ही करवा लिया है।
स्त्रोत : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 3/24/2023
इस भाग में आधार कार्ड की विशेषताएं प्रस्तुत हैं।
इस भाग में पूर्व बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास ...
इस भाग में आधार कार्ड के बारे में प्राथमिक जानकारी...