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कृषि विपणन

क्या करें ?

  • किसान अपनी उपज की कीमत की जानकारी एगमार्क नेट वेबसाइट (www.agmarknet.nic.in) पर या किसान काल सेंटर अथवा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
  • अपनी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध एसएमएस को देखें और सूचना प्राप्त करें।
  • www.agmarknet.nic.in पर क्रेता विक्रेता पोर्टल उपलब्ध है।
  • फसल की कटाई और गहाई उचित समय पर की जानी चाहिए।
  • उचित कीमत के लिए बिक्री से पहले उचित ग्रेडिंग़, पैकिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए।
  • उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित बाजार/मंडी में बिक्री के लिए जाएं।
  • अधिकतम लाभ के लिए उपज का भंडारण करके ऑफ सीजन में बिक्री करनी चाहिए।
  • मजबूरन बिक्री से बचना चाहिए।
  • बेहतर विपणन सुविधाओं के लिए किसान समूह में सहकारी विपणन समितियाँ गठित कर सकते हैं।
  • विपणन समितियां खुदरा और थोक दुकानें खोल सकतीं हैं।
  • मजबूरन बिक्री से बचने के लिए किसान उपज के भण्डारण के लिए शीत भंडारण और गोदाम बना सकते हैं।
  • क्या पायें ?

    क्र.सं.

    सहायता का

    प्रकार

    श्रेणी

    अनुदान (सब्सिडी) की अधिकतम सीमा

    पूंजी लागत पर अनुदान (सब्सिडी) की दर

    1000 मी.टन तक (रुपये प्रति मी.टन में)

    1000 से अधिक से 30000 मी.टन रुपये प्रति मी.टन में)

    अधिकतम

    (लाख रुपये में)

    योजना

    भण्डारण संसाधन परियोजनाओं के लिए-कृषि विपणन संसाधन (एएमआई) आईएसएएम की उपयोजना (पूर्व में ग्रामीण भण्डारण योजना)

    क) उत्तरपूर्वी राज्यों, सिक्किम, अण्डमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों और पर्वतीय' क्षेत्र

    33 .33%

    1333 .20

    1333 .20

    400

    कृषि विपणन के लिए समेकित योजना (आईएसएएम)

    ख) अन्य क्षेत्रों में पंजीकृत एफपीओ, पंचायतों, महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) /अनुसूचित जनजाति (एसटी) लाभार्थियों अथवा उनकी सहकारिताएं''/स्व-सहायता समूहों के लिए लाभार्थियों के अन्य सभी वर्गों के लिए

    33 .33%

    25%

    1166 .55

    875 .00

    1000 .00

    750 .00

    300 .00

    225 .00

    सहायता का मानक/अधिकतम सीमा

    क्र.सं.

    सहायता का प्रकार

    श्रेणी

    अनुदान (सब्सिडी)

    की दर

    अनुदान (सब्सिडी)की अधिकतम सीमा(लाख रुपये में)

    योजना

    (ii) अन्य विपणन संसाधन परियोजनाओं के लिए

    कृषि विपणन संसाधन (एएमआई) आईएसएएम की उपयोजना

    (पूर्व में कृषि विपणन संसाधन, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण योजना) (एएमआईजीएस)

    (क) उत्तरपूर्वी राज्य, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अण्डमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र और पर्वतीय' और आदिम क्षेत्र

    (ख) अन्य क्षेत्रों में पंजीकृत एफपीओ, पंचायतें, महिलाएं किसान/उद्यमी, अनुसूचित जाति (एससी) /अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमी तथा उनकी सहकारिताएं**

     

    2. लाभार्थियों के अन्य सभी वर्गों के लिए

    33 .33%

    33 .33%

    25

    500 .00

    500 .00

    400 .00

    कृषि विपणन के लिए समेकित योजना

    (आईएसएएम)

     

    *पर्वतीय क्षेत्र वे हैं जो समुद्री स्तर से 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं।

    **एससी/एसटी समितियां राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

    उपयुक्त विपणन संसाधन

    • कटाई पश्चात प्रबंधन के लिए आवच्च्यक सभी विपणन संसाधन।
    • बाजार उपयोगकर्ता के लिए बाजार यार्ड इत्यादि जैसी आम सुविधाएं।
    • ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन, लेवलिंग, पैकिंग और मूल्य संवर्धन सुविधाओं (गुणवत्ता को बिना परिवर्तित किए) के लिए संसाधन।
    • उत्पादक से उपभोक्ता तक/प्रसंस्करण यूनिट थोक क्रेता इत्यादि से सीधी बिक्री के लिए संसाधन।
    • कोल्ड सप्लाई चेन की व्यवस्था के लिए आवच्च्यक रीफर वैन जिसे कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है।

    अनुदान (सब्सिडी)/ऋण के लिए कहां आवेदन/संपर्क करें ?

    • वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों इत्यादि।
    • समितियों द्वारा परियोजना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

    www.agmarknet.nic.in पर उपलब्ध समेकित कृषि विपणन पर आधारित स्कीम निर्देशिका में विस्तृत सूचना दी गई है।

    स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार

    अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020



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