भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार खनन क्षेत्र में उपलब्ध हैं। भारत के अधिकतर खनिज वन क्षेत्र में स्थित हैं, जहां जनजातीय, पिछड़ी और वंचित आबादी रहती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि इस क्षेत्र को महत्व दिया जाय तो बेरोजगारी की समस्या से बड़ी हद तक निपटा जा सकता है और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अन्य उल्लेखनीय सुधारों सहित खनन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नये अधिनियम में दो मुद्दों पर चर्चा की गयी है-
भारत के इतिहास में पहली बार इस संबंध में खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों औऱ स्थानों के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन के लिए अलग से निधि का आवंटन किया गया है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2015 के तहत राज्य सरकारों को जनपद खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के गठन का अधिकार मिलता है। इसके तहत राज्य सरकारें जनपद खनिज फाउंडेशन के लिए नियम बना सकती हैं।
सितंबर 2015 में खान मंत्रालय ने डीएमएफ की निधियों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस योजना को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कहा जाता है और यह सभी राज्य सरकारों पर लागू होती है। विकास, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तीन लक्ष्य हैं-
इस योजना से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं जिनसे संबंधित प्रकाशकों, विधायिकाओं और नागरिकों को मदद मिलेगी-
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत खनन प्रभावित लोगों का जीवन स्तर के बढ़ाने के संबंध में सरकार ने फैसला किया है कि डीएमएफ की निधि को बेहतर तरीके से खर्च किया जाए। योजना का प्रारूप इस तरह तैयार किया गया कि वह स्वयं अपनी समर्थन प्रणाली विकसित करे औऱ केवल सरकार के सहारे न चले इसलिए यह जरूरी है कि इस योजना को लोक लुभावन योजना बनने से रोका जाए। इसलिए इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि महत्वपूर्ण कार्यों को आपात कार्यों के कारण ना रोका जाए।
उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र |
अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र |
पेयजल आपूर्ति |
भौतिक संरक्षण |
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय |
सिंचाई |
स्वास्थ्य सेवा |
ऊर्जा एवं आमूल विकास |
शिक्षा |
खनन जिलों में पर्यावरण के गुणवत्ता बढ़ाने के अन्य उपाय |
महिला एवं बाल कल्याण |
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वृद्धजनों एवं निशक्तजनों का कल्याण |
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कौशल विकास |
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स्वच्छता |
योजना के तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 60 फीसदी और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में 40 फीसदी निधि खर्च की जाएगी। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:-
सभी दुहरावों को समाप्त करते हुए पीएमकेकेकेवाई ने स्पष्ट रूप से इनकी परिभाषा वर्णित की है :
इन परिभाषाओं के अनुरूप, यह डीएमएफ को इन वर्गों के तहत लोगों एवं स्थानों की एक सूची बनाने का निर्देश देता है जिन्हें पीएमकेकेकेवाई योजना के वास्तविक लाभार्थियों के रूप में समझा जाएगा।
पीएमकेकेकेवाई फंड के उपयोग की प्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की अनुसूची V एवं अनुसूची VI के साथ अधिनियम 244 में वर्णित प्रावधानों तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) पंचायत अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों द्वारा दिशा निर्देशित होगी। प्रभावित गांवों की ग्राम सभा की योजनाओं की मंजूरी और रिपोर्टों की जांच में अहम भूमिका होगी।
2014-15 में राजशुल्क (रॉयलिटी) का जिला-वार संग्रह
खनिज अवयव के लिहाज से समृद्ध 10 राज्यों के लिए 2014-15 में राजशुल्क (रॉयलिटी) का जिला-वार संग्रह निम्नलिखित है। यह योजना निर्माताओं और लोगों को डीएमएफ संग्रह के बारे में एक उचित आकलन प्रस्तुत करती है जिसकी वे अपने जिले में उम्मीद कर सकते हैं। और यह केवल शुरूआत भर है क्योंकि संशोधित कानून के तहत नए खदानों की बोली लगाई जानी अभी शुरू नहीं हुई है।
कुछ दूरी तय की पर मंजिल दूर है अभी
पीएमकेकेकेवाई की रूपरेखा खनन संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए एक समर्पित फंड के रूप में बनाई गयी है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2015 के अन्य प्रावधान खनन के वैज्ञानिक, जिम्मेदार, टिकाऊ एवं पारदर्शी विकास के लिए एक सुगमकारी और सक्षमकारी वार्तावरण मुहैया कराते हैं।
स्त्रोत : पत्र सूचना कार्यालय,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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