इस योजना का लक्ष्य जनजातीय विकास तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में एनजीओ पंजीकृत पेशेवर संगठनों और स्वायत निकायों सहित विश्वविद्यालयों तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों के साथ-साथ सम्भावित संस्थानों में सक्रिय अनुसंधान का समर्थन करना तथा उनका सुदृढ़ीकरण है।
अनुसंधान संस्थान तथा संगठन देश में जनजातीय समुदायों में छोटी अवधि के अनुसंधान तथा विस्तार कार्य करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यह एक वास्तविकता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रथम दृष्टांत में प्राप्त प्रस्तावों और अनुमोदित अध्ययनों के आधार पर उन्हें वित्त पोषित कर रहा है। यह महसूस किया गया है कि ऐसे अध्ययन नियमित आधार पर संचालित नहीं किए जाते हैं। नियमित आधार पर अनुसंधान अध्ययन जारी रखने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश के जनजातीय लोगों के विकास के लिए लम्बी अवधि की तथा अनुसंधान अध्ययनोन्मुख नीति तैयार करने हेतु उन्हें शामिल करने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र संस्थानों/संगठनों हेतु कुछ समय से विचार कर रहा है। यह पहल उनके प्रचालन के संबंधित क्षेत्रों अथवा फील्ड में समर्थन की मांग करती है।
इस अवधारणा को कार्यान्वित करने के विचार से जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह विचार है कि ख्याति प्राप्त एजेंसियां जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, द्वारा जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन के अन्तराल को भरने के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों को वित्तीय सहायता” घटक की आवश्यकता है।
इस योजना के वृहद उद्देश्य निम्नानुसार होंगे: -
उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) के चयन हेतु वृहद दिशा-निर्देश जिनकी अनुपालना की जाएगी, निम्नानुसार हैं-
प्रसिद्ध एनजीओ, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय विभाग (मानव-विज्ञान, भाषाशास्त्र, समाज विज्ञान आदि विषय) तथा मानद विश्वविद्यालय जहां विशेषज्ञता है और जिन्होंने जनजातीय संस्कृतियों तथा उनके विकास के अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान और विशेष विषय क्षेत्र में विस्तार कार्य करते हुए पहले ही उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रालय द्वारा चिन्हित किया जाएगा जिसके माध्यम से योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।
सहायता अनुदान अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र के पैरा 4 में यथा अनुबद्ध अनुसंधान अध्ययन कार्यों की सूची के क्षेत्रों में से एक को शामिल करते हुए परियोजना प्रस्ताव संस्थान/संग्रहालय द्वारा यथावत भरा जाए।
उत्कृष्टता केन्द्र का चयन
उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विशेष संस्थान/संगठन की घोषणा के पश्चात् उन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के पैरा-4 में यथा निर्दिष्ट कार्यों के किसी एक क्षेत्र के संबंध में अपनी योजना/कार्यक्रम/ अनुसंधान अध्ययन प्रस्तुत करने होंगे।
अनुसंधान अध्ययन/प्रलेखन कार्य रिपोर्ट की अवधि उत्कृष्टता की योजना के तहत सहायता अनुदान की स्वीकृति की तिथि से 8-12 की अवधि के अंदर होगी। 10.3 उत्कृष्टता केन्द्र की योजना के तहत उन्हें जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संस्थानों/संगठनों की समीक्षा की जाएगी।
उत्कृष्टता केंद्र के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता की केंद्रीय क्षेत्र की योजना
(उत्कृष्टता केंद्र हेतु संस्थानों को सहायता अनुदान)
1) |
संगठन/संस्थान का नाम एवं पता |
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2) |
संगठन/संस्थान की स्थिति (पंजीकृत सोसाइटी/विद्यालय आदि); |
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3) |
संगठन के मुख्य व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम |
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4) |
जनजातीय कार्य मंत्रालय से वित्तीय अनुदान प्राप्त करने वाले सशक्त/प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम |
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5) |
पंजीकृत सोसाइटी के मामले में प्रत्येक निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न की जा सकती है: (क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र (ख) संघ का ज्ञापन (ग) नियम-कानून (घ) खातों का लेखा-परीक्षित विवरण(गत तीन वित्तीय वर्षों का)। |
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6) |
संगठन/संस्थानों के कार्यकलाप |
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7) |
संस्थान/संगठन को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता देने वाले जनजातीय कार्य मंत्रालय का पत्र: |
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8) |
कार्यकलाप प्रस्तावित उद्देश्य/लक्ष्य समूह अवधि: |
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9) |
मंत्रालय द्वारा आवश्य सहायता (बजट विश्लेषण) |
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10) |
निधि पोषण के अन्य स्रोत |
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11) |
प्रस्तावित कार्यकलापों द्वारा संभव्यत: लाभान्वित होने वाले लक्ष्य समूहः |
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12) |
जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त पूर्व अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र : |
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स्थान:
दिनांक:
सोसाइटी/अकादमी के अध्यक्ष/सचिव के सील सहित हस्ताक्षर
अंतिम बार संशोधित : 3/4/2020
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