राज्य के आम जरूरतमंद, असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों के जिनका प्रतिवर्ष आय एक लाख रूपये से कम है – “ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसकी प्रारंभिक पूँजी 5.0 करोड़ रूपये की होगी|
इस सहायता कोष से निम्नलिखित असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु कंडिका – ‘3’ एवं ‘4’ में अंकित राशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी:-
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रोगों का नाम |
अनुदान की राशि रूपये में |
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राज्य के अंदर चिकित्सा |
राज्य के बाहर चिकित्सा |
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{2} |
{3} |
{4} |
कैंसर रोग |
शल्य चिकित्सा सहित |
40000 |
60000 |
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शल्य चिकित्सा सहित |
20000 |
25000 |
ह्रदय रोग |
डी. भी. आर. |
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130000 |
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ए. भी. आर. एम. भी.आर |
90000 |
91000 |
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पेस मेकर |
50000 |
50000 |
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एस्टोनेसिस /बैलुनभ एसोटोसी |
25000 |
25000 |
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सी. ए.बी.जी. |
60000 |
60000 |
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पी. टी. सी. ए. |
85000 |
85000 |
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ए. एस. डी. |
35000 |
37000 |
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शल्य चिकित्सा सहित |
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150000 |
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लघु शल्य क्रिया |
15000 |
15000 |
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बृहत शल्य क्रिया |
25000 |
25000 |
एड्स |
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50000 |
50000 |
टोटल हिप अथवा नई रिप्लेसमेंट |
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15000 |
20000 |
स्पाइनल सर्जरी |
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10000 |
15000 |
मेजर वास्कुलर सर्जरी |
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20000 |
25000 |
बॉन मैरो ट्रांसप्लांट |
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25000 |
25000 |
इस सूची में अंकित अन्य रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य रोग को भी मान्य करने के लिए निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति सम्यक विचारोपरांत लेगी| असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को भुगतेय अनुदान की राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को रेखांकित चेक के माध्यम से दी जाएगी|
अनुदान प्राप्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक अहर्ताएं
क. रोगी बिहार का नागरिक हो|
ख. रोगी की प्रति वर्ष आय एक लाख रूपये से कम हो|
ग. रोगों से संबंधित चिकित्सा राज्य सरकार का अस्पताल एवं सी. जी. एच. एस. से मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल में हो|
रोगी द्वारा अनुदान प्रप्ति के क्रम में दिए जाने वाले आवश्यक कागजात की सूची
क. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण – पत्र|
ख. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण – पत्र|
ग. राज्य सरकार के अस्पताल अथवा सी. जी. एच. एस. से मान्यता प्राप्त अस्पताल का चिकित्सा पूर्जा एवं मूल प्राक्कलन|
नोट: 1. आय प्रमाण – पत्र जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी से ही प्राप्त होना चाहिए|
2. आवेदक को सभी उपर्युक्त कागजात के साथ निदेशक प्रमुख, स्वास्थय सेवाएँ, बिहार, पटना को अनुदान हेतु आवेदन समर्पित करना होगा|
स्रोत : स्वास्थय विभाग, बिहार सरकार
अंतिम बार संशोधित : 1/17/2019
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