देश के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाता था। ये पुरस्कार बच्चों को नवोन्मेष, स्कूली गतिविधियों, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवाओं, संगीत तथा अधिमान्य अन्य क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा दर्शाने के लिए प्रदान किए जाते थे। बाल कल्याण से संबंधित पुरस्कार व्यस्कों और संस्थाओं को प्रदान किए जाते थे। ये पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाते थे:
1. असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-1969 से
2. राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार (व्यक्तिगत)-1979 से
3. राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार (संस्थागत)-1979 से
4. राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार-1994 से
2. 2017-18 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों की चयन प्रक्रिया के दौरान यह देखने में आया कि इस स्कीम का पर्याप्त प्रभाव समाज में नहीं बन पा रहा है। अत: महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस स्कीम की समीक्षा का सुझाव दिया ताकि इसे ज्यादा विषयपरक और समावेशी बनाया जा सके और इसके साथ ही देश के बच्चों को अपनी प्रतिभाएं दर्शाने तथा समाज केंद्रित उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बच्चों की समाजोन्मुखी प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए बहादुरी की एक नई किस्म को इस स्कीम में जोड़े जाने के लिए इन पुरस्कारों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। स्कीम को ज्यादा व्यापक किए जाने की जरूरत थी ताकि समाज के सभी वर्गों में स्कीम को लेकर उत्साह बढ़ सके।
ये श्रेणियां इस प्रकार हैं :
3.1राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
ये पुरस्कार नवोन्मेष, स्कूली उपलब्धियों, खेल, कला तथा स्कूली, समाज कल्याण तथा अधिमान्य बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण और सराहनीय उपलब्धियां दर्शाने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं।
3.1.1 पुरस्कार
3.1.2 पात्रता मानक
i. आयु सीमा: इसमें पुरस्कृत होने के लिए बच्चों की आयु (संबद्ध वर्ष की 31 अगस्त को) 5 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ii. नीचे लिखे क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना (जिसमें समाज के लिए लाभकारी उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाएगा)।
क्रम |
उपलब्धि का क्षेत्र |
टिपण्णी |
1. |
नवोन्मेष |
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सकारात्मक रूप से मानव जीवन तथा पारिस्थिति की और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रभावों पर विचार किया जा सकता है। |
2. |
सामाजिक सेवा |
बाल विवाह, यौन हिंसा, शराब जैसे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज को प्रोत्साहित और अनुप्रेरित करने में दर्शायी गई नेतृत्व क्षमता को इसमें शामिल किया जा सकता है। |
3. |
स्कूली गतिविधियां |
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनवरत उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। |
4. |
खेल |
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनवरत उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। |
5. |
कला और संस्कृति |
कला, संगीत (गायन तथा वाद्य), नृत्य, चित्रकारी आदि कला और संस्कृति की किसी भी विधा में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनवरत उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। |
6. |
बहादुरी |
निम्न को मान्यता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए :
|
iii) ये उपलब्धियां एकमुश्त नहीं हो बल्कि एक खास समयावधि में निष्पादित की गई हों। संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्धियों को बच्चे के उत्साह के क्षेत्रों से जुड़ी हों तथा उस विशिष्ट क्षेत्र में उसके उज्ज्वल भविष्य की संकेतक हो।
iv) बच्चे की पृष्ठभूमि और संदर्भ भी मानक होने चाहिए। उदाहरण के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की उपलब्धियों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
3.2. राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार
क) व्यक्तिगतः ये पुरस्कार उन अधिमान्य व्यक्तियों को दिए जाने हैं जिन्होंने बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्रों में कम से कम 7 बर्षों तक की सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है और जिनके किए गए कार्यों का बच्चों के जीवन पर पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन पुरस्कारों की संख्या 3 (तीन) होगी।
3.2.1. पुरस्कार
पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/- (एक लाख) रूपये, एक प्रशस्ति और प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
3.2.2. पात्रता मानक
i. आयु सीमाः पुरस्कार पाने व्यक्ति की आयु (संबंधित वर्ष की 31 अगस्त को) 18 वर्ष अथवा इससे ऊपर होनी चाहिए।
ii. व्यक्ति द्वारा नीचे लिखे क्षेत्रों में असाधारण योगदान किया गया हो।
iii. व्यक्ति द्वारा बच्चों से जुड़े सरोकारों के लिए कम से कम 7 वर्ष तक कार्य किया हुआ हो।
iv. इस श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार के लिए संस्थान के वेतन प्राप्त अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
ख) संस्थागतः ये पुरस्कार बाल कल्याण के किसी भी क्षेत्र से जुड़े सरोकारों के लिए असाधारण कार्य करने वाली संस्थाओं को दिये जा सकते हैं। इन पुरस्कारों की संख्या 3 (तीन) होगी।
3.2.3. पुरस्कारः पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक संस्थान को 5,00,000/- रूपये का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
3.2.4. पात्रता के मानक
i. संस्था सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित नहीं होनी चाहिए।
ii. संस्थान को 10 वर्षों तक बाल कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्यानुभव होना चाहिए। उसके योगदान से बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।
4.1. पब्लिक की ओर से नामांकन वेबसाइट (www.nca-wcd.nic.in) के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।
4.2. नामांकन प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल पूरे वर्ष कार्यरत रहेगा, किंतु नामांकन स्वीकार करने की समय सीमा प्रत्येक वर्ष की 31 अगस्त तक होगी। जिसके पुरस्कार अगले वर्ष की जनवरी माह को दिए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर अगले वर्ष के पुरस्कारों के लिए विचार किया जा सकता है।
4.3. कोई भी नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से असाधारण उपलब्धि वाले बच्चे की सिफारिश कर सकता है।
4.4. अंतिम तिथि को प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्रों को तथ्यों और उपलब्धियों के सत्यापन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा अन्य सरकारी/यथोचित एजेंसियों/संगठनों के पास भेजा जाएगा।
4.5. इसके बाद पात्रता मानकों के आधार पर आवेदनों को चुना जाएगा।
5.1. पुरस्कार के लिए संस्तुत बालक/व्यक्तिगत/संस्थागत के विवरण प्रत्येक संबद्ध वर्ष के 31 अगस्त तक वेब पोर्टल पर भेज दिए जाएं।
विज्ञापन, राष्ट्रीय समाचार पत्रों, सोशल मीडिया (ट्विटर और फेसबुक), सरकार वेबसाइटों बच्चों के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों और राज्य/संघ राज्य सरकारों के मार्फत मंत्रालय द्वारा इस स्कीम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कारों के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नामों को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य महिला एवं बाल विकास मंत्री और/महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का गठन इस प्रकार होगा।
7.1 समिति का गठन
1. |
महिला एवं बाल विकास मंत्री और/अथवा महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री |
अध्यक्ष |
2. |
सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
सदस्य |
3. |
अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|
सदस्य |
4. |
स्कूली शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा सदस्य कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि |
सदस्य |
5. |
प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, पुलिस/अर्द्धसैनिक बलों/रक्षा कार्मिकों/दिव्यांग विशेषज्ञ |
सदस्य |
6. |
संयुक्त सचिव (बाल कल्याण) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
सदस्य सचिव |
7.2 समारोह
7.2.1. चुने गए नामों की गंभीर जांच के लिए, पात्रता मानकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की बालक, व्यक्तिगत तथा संस्थागत पुरस्कारों अंतिम रूप देते हुए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की सभी दोनों श्रेणियों अर्थात राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
7.2.2. समिति को किसी भी श्रेणी के पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदनों के अलावा किसी भी नाम अथवा नामांकन पर विचार करने का अधिकार होगा।
7.2.3. राष्ट्रीय चयन समिति 5 दिसंबर तक अपनी संस्तुतियों को अंतिम रूप देगी।
7.2.4. राष्ट्रीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को घोषित किए जाएंगे और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को किसी सुविधाजनक तिथि को प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार पाने वाले सभी बच्चों गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की अनुमति होगी।
8.1. पुरस्कार प्राप्तकर्ता को स्वयं लेना होगा।
8.2. सामान्यतया पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाएंगे सिवाय उन स्थितियों के जहां
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दौरान अथवा इन दिशा-निर्देशों में यथाविहित तरीके से पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु न हुई हो।
8.3. ये पुरस्कार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है।
9.1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम/समारोह आयोजित करेगा।
9.2. सभी संबद्ध मंत्रालयों यथा- रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को यथावश्यक सहयोग/सुविधायें प्रदान करे।
9.3. ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस सप्ताह से पूर्व सप्ताह में प्रदान किए जाएंगे। अन्य गणमान्यजनों से भी इन बच्चों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने की अनुमति होगी।
9.4. पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों के भोजन, आवास, उनके परिवहन तथा नियमानुसार उनकी सुरक्षा आदि का कार्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
9.5. राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों तथा उनके माता-पिता व अभिभावक को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एसी 2 टायर का रेल भाड़ा अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय, इसमें से जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार में सिर्फ प्राप्तकर्ताओं (व्यक्तिगत तथा संस्थागत) को ही एसी 2 टायर का रेल भाड़ा अथवा इस मद पर उनके द्वारा किया गया वास्तविक खर्च जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।
9.6. स्थानीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सरकारी नियमानुसार लोकल भाड़ा देय होगा।
9.7. किसी विशेष वर्ष के एक पुरस्कार विजेता का आवेदन भविष्य में नहीं माना जाएगा।
स्त्रोत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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