क.स. |
ऋण सुविधा |
सहायता का पैमाना |
1 |
ब्याज सहायता प्रतिभूति की आवश्यकता |
प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर तक फसल ऋण। समय पर ऋण चुकता करने पर 3 लाख तक के फसल ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज दर की छूट। समय पर ऋण चुकता करने पर 1.5 लाख रु.तक 0 प्रतिशत ब्याज दर। एक लाख रूपये तक के कृषि ऋण के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। |
2 |
किसान क्रेडिट कार्ड |
किसानों को फसल ऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है। ऋण सीमा किसान द्वारा जोती गई जमीन के आधार पर निर्धारित की जाती है तथा किसान क्रेडिट कार्ड 3 से 5 वर्ष के लिए मान्य है। किसानों की दुर्घटना में मृत्यु/अशक्तता पर कवर किया जाता है। फसल बीमा योजना के अनतर्गत फसल ऋण को भी कवरेज दिया जाता है। |
3 |
निवेश ऋण |
किसानों को उनके निवेदन उद्देश्य जैसे - सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास, पौध रोपण, बागवानी एवं कटाई उपरांत प्रबंधन इत्यादि के लिये भी बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध है। |
निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी ऋण संस्थाओं से संपर्क करें।
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 8/6/2020
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