राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन(वर्षा आधारित) के तहत् सहायता
क्र.सं. |
सहायता का पैमाना |
सहायता की मात्रा |
स्कीम |
क) एकीकृत कृषि पद्धति |
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1 |
चावल, गेंहू, मोटे अनाज/तिलहन/ रेशम/दाल आधारित फसलें |
आदान लागत का 50 % जो रु.10,000/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा। अधिकतम देय सहायता,2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
2 |
बागवानी आधारित कृषि पद्धति (फलदार पौधरोपण फसल/फसल पद्धति) |
आदान लागत का 50% जो रु. 25,000/-प्रति हे. तक सीमित होगा। अधिकतम अनुमेय सहायता, 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
3 |
वृक्ष आधारित फसल पद्धति) |
आदान लागत का 50% जो रु.15,000/-प्रति हे। तक सीमित होगा। अधिकतमअनुमेय सहायता, 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
4 पशुपालन आधारित कृषि पद्धति |
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४. 1 |
संकरित गायें मिश्रित खेती चारा भैंसें मिश्रित खेती चारा |
एकीकृत प्रणाली के कुल आदान लागत का 50% या अधिकतम सीमा रु.40,000/- प्रति हे. है। इस 50% आदान लागत में पशुओं की लागत एवं एक वर्ष का चारा सम्मिलित है। ( पशुऔ में 2 दुधारु पशुओं है। फसल प्रणाली सम्मिलित है) यह सहायता अधिकतम 2 हे.प्रति लाभार्थी तक सीमित है। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
4 .2 |
छोटे पशु (रुमिनैन्ट्स) मिश्रित कृषि़ चारा मुर्गी पालन/बतख पालन/बकरी/भेड़ पालन |
एकीकृत प्रणाली के कुल आदान लागत का 50% या अधिकतम सीमा रु.25,000/- प्रति हेक्टेयर है। इस 50% आदान लागत में पशुओं की लागत एवं एक वर्ष का चारा सम्मिलित है।(पशुओं में 10 पशु/५० पक्षी 1हेक्टेयर फसल प्रणाली (सीएस) सम्मिलित है) यह सहायता अधिकतम2 हे.प्रति लाभार्थी तक सीमित है। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
5 |
मत्स्य आधारित कृषि पद्धति |
एकीकृत प्रणाली की कुल आदान लागत का 50% जिसमें मछली पालन की लागत शामिल है। अधिकतमअनुदान रु.25,000/- प्रति हेक्टेयर है। यह सहायता अधिकतम २ हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित है। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
8 |
सिल्वी पाश्चर आधारित कृषि पद्धति |
घास के साथ प्लांटेशन हेतु कुल आदान लागत का 50% या अधिकतम 15000रु.प्रति है अनुदान देय है। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
7 सहायक गतिविधियां |
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वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादन इकाई/हरी खाद |
लागत का 50% जो अधिकतम रु.125/-प्रति घन फुट तक सीमित होगा। स्थायी संरचना के लिए रु. 50,000/- प्रति इकाई और एचडीपीई वर्मी बेड के लिए रु.8,000/- प्रति इकाई/हरी खाद के लिए लागत का 50% जो अधिकतम रु.2,000/- प्रति हे. तक होगा और प्रति लाभार्थी 2 हेतक सीमित होगा। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
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ग्रीन हाउस (टयूबूलर संरचना) |
लागत का 50 प्रतिशत अथवाअधिकतमराशिरु.467.50 प्रति वर्ग मीटर तथा लघु सीमांत कृषकों हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त २५ प्रतिशत अनुदान (एक कृषक को अधिकतम 4000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
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प्लास्टिक टनल |
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतमराशि रु.30/- प्रति वर्ग मीटर, (एक कृषक को अधिकतम 1,000/- वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु अनुदान देय) |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
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फार्म पोण्ड (खेत तलाई) |
लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतमराशि 52500 रु.एवं 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु.75000 मय प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साध जो भी कम हो। |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
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डीजल पम्पसेट/सिंचाई हेतु विधुत कनेक्शन |
लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतमराशि 15000 रू |
राष्ट्रीय सतत कृषिमिशन (एनएमएसए) |
जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी/ परियोजना निदेशक (आत्मा)
स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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