अंशदाता श्रमिकों की लडकियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तीय सहायता -
योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों की लड़कियों को पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें तथा कापियां आदि के लिए प्रवेश के समय एकमुश्त निम्न वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है -
कक्षा का नाम |
वित्तीय सहायता की राशि |
पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर |
2000 रूपये
|
पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर
|
3000 रूपये
|
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दिनांक 23-02-2015 से केवल परीक्षा पास करने पर (चाहे परीक्षा न्यूनतम नम्बरों से भी पास की गई हो) व अगली परीक्षा में पढ़ाई जारी करने पर श्रमिकों की 3 लड़कियों तथा 2 लड़कों तक विभिन्न कक्षाओं में निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है –
पढ़ाई जारी रखने की कक्षा |
लडकों के लिए छात्रवृत्ति राशि |
लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति राशि |
9 वीं से 10 वीं कक्षा |
4000 रूपये |
6000 रूपये |
11वीं से 12वीं कक्षा |
4500 रूपये |
6750 रूपये |
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए |
5000 रूपये |
7500 रूपये |
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बी0फार्मेसी के प्रत्येक वर्ष के लिए |
7000 रूपये |
10500 रूपये
|
पोलीटैकनिक डिपलोमें, सी0ए0 डी0 फार्मेसी, ए0एन.एम0, जी0एन0एम0 तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा कोर्सों के प्रत्येक वर्ष के लिए |
6000 रूपये |
9000 रूपये |
आई0टी0आई डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्ष के लिए |
5000 रूपये |
7500 रूपये
|
सभी प्रकार की स्नातकोतर डिग्रीयों /डिप्लोमें/ बी0 एस0 सी0 नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए |
6000 रूपये |
6700 रूपये
|
सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों (एम0 बी0बी0एम0, बी 0 डी 0 एस0, बी0 ए0 एम0एस0 आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए |
10000 रूपये |
15000 रूपये |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से निम्न तालिका अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे खिलाडी बन सकें।
खेल प्रतियोगिता |
जिला स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर
|
1000 रूपये |
2000 रूपये |
3000 रूपये |
4000 रूपये |
5000 रूपये |
सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर
|
1200 रूपये |
2200 रूपये |
3200 रूपये |
4200 रूपये |
5200 रूपये |
व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर
|
2000 रूपये |
4000 रूपये |
6000 रूपये |
8000 रूपये |
10000 रूपये |
व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर |
2400 रूपये |
4400 रूपये |
6400 रूपये |
8400 रूपये |
10400 रूपये |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से निम्न तालिका अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे कलाकार बन सकें ।
खेल प्रतियोगिता |
जिला स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर
|
1000 रूपये |
2000 रूपये |
3000 रूपये |
4000 रूपये |
5000 रूपये |
सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर
|
1200 रूपये |
2200 रूपये |
3200 रूपये |
4200 रूपये |
5200 रूपये |
एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर
|
2000 रूपये |
4000 रूपये |
6000 रूपये |
8000 रूपये |
10000 रूपये |
एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर |
2400 रूपये |
4400 रूपये |
6400 रूपये |
8400 रूपये |
10400 रूपये |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनके निवास स्थान से संस्था तक डयूटी पर आने-जाने के लिए नई साईकल खरीदने हेतू 3000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की आंखों की दृष्टि कमजोर होने पर 1000 रू0 तक की राशि के चश्में खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यदि चश्में की कीमत 1000 रू0 से कम होगी तो चश्में की वास्तविक कीमत प्रदान की जाएगी तथा इस योजना का लाभ श्रमिक या उसके आश्रित को दिया जाता है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा कार्यरत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी हेतू कन्यादान स्वरूप 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23-02-2015 से उक्त योजना का लाभ 02 कन्याओं से बढ़ाकर 03 कन्याओं के विवाह हेतू दिया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से लड़की को समाज में बोझ नहीं माना जायेगा तथा लड़के-लड़की के भेदभाव को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा। इस सहायता का श्रमिकों द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियो को दो बच्चों तक की प्रसूति हेतू 7000 रूपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । दिनांक 23-02-2015 से उक्त योजना में महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को तीन लड़कियों तक की प्रसूति योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों को जिनकी डियुटी के दौरान या अन्य किसी भी कारण से कार्यस्थल से बाहर दुर्घटना में अपंगता हो जाती है, को मैडीकल बोर्ड़/ई0एस0आई0 द्वारा प्रार्थी को अपंगता प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन करने पर अंपगता की प्रतिशतता के आधार पर निम्न प्रकार से सहायता दी जाती है
अपंगता की अंपगता |
वित्तीय सहायता की राशि |
Minor Disability (50% तक की Injury) पर
|
20000 रूपये
|
Major disability (50% से उपर की Injury) पर
|
30000 रू0
|
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें
अंशदाता श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबडा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता।
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों के डैन्टल केयर हेतू 2000 रूपये अथवा डैन्टल केयर के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने तथा पूर्ण जबड़ा (Full Denture ) लगवाने पर श्रमिक को 5000 रू0 अथवा जबड़े के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को महत्तवपूर्ण अंगों के गंवा देने पर कृत्रिम अंगों हेतू साकेत हस्पताल, चण्डीमन्दिर (पंचकूला) द्वारा निर्धारित दरों तक की राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों द्वारा किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर श्रवण मशीन (hearing aids) खरीदने हेतू 3000 रूपये अथवा श्रवण मशीन (hearing aid) की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत महिला श्रमिकों को उनके घरेलू उपयोग हेतू सिलाई मशीन खरीदने हेतू 3500 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों व उनके आश्रितों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी टांगे गंवाने पर ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाने हेतू 5000 रू0 या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो,की वित्तीय सहायता श्रमिक को प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को भ्रमण हेतू 1000 रू0 की राशि LTC स्वरूप प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन तथा मंदबुद्धि (मेंटली डिसऑर्डर) बच्चों को निम्न अनुसार वित्तीय सहायत उपलब्ध करवायी जाती है -
अपंगता की अंपगता |
वित्तीय सहायता की राशि |
70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder) |
प्रति वर्ष 15000 रूपये।
|
91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder)
|
प्रति वर्ष 20000 रूपये।
|
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसकी विधवा या आश्रित 2,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिक की कार्य स्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतू मृतक श्रमिक की विधवा पत्नी या आश्रित को 15000 रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों को दिनांक 01-01-2014 से कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने या अपंग होने की अवस्था में "मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना" के तहत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न प्रकार से हैं-
कार्यस्थल पर मृत्यु या अपंगता की श्रेणी |
वित्तीय सहायता की राशि |
कार्यस्थल पर दुर्घटना होने से 50 प्रतिशत तक अंपगता होने पर
|
पचास हजार रूपये ।
|
कार्यस्थल पर दुर्घटना होने से 50 प्रतिशत से अधिक अंपगता होने पर
|
एक लाख रूपये ।
|
कार्यस्थल पर कार्य करते हुए मृत्यु होने पर
|
पांच लाख रूपये ।
|
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें -
स्रोत: श्रम विभाग, हरियाणा सरकार
अंतिम बार संशोधित : 7/12/2019
इस पृष्ठ में चौदहवें वित्त आयोग 2015 - 2020 के दिश...
इस पृष्ठ में लेबर रिफ़ोर्म्स (श्रम सुधार) के संबंध ...
इस पृष्ठ में पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा सरकार...
इस पृष्ठ में 01.04.2017 से 31.03.2020 तक की एकीकृत...