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निर्मल ग्राम पुरस्कार

निर्मल ग्राम पुरस्कार

पहले अध्याय में, हमने देखा कि कैसे वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर नागरिकपुर के नवनिर्वाचित सरपंच ने ग्राम पंचायत में स्वच्छता की स्थिति का सर्वेक्षण किया तथा पहले 6 माह के लिएआरंभिक कार्ययोजना तैयार करने का कार्य आरंभ किया । ग्राम पंचायत इसे लागू करने में सफल हुई तथा इसके बाद निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने के अंतिम उद्देश्य के साथ स्वच्छता के अगले चरण के लिए तैयार हुई ।

निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है?

निर्मल ग्राम पुरस्कार एक प्रोत्साहन स्कीम है, जिसके तहत ऐसी ग्राम पंचायतों/ब्लॉकों/जिलों एवं राज्यों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है, जो पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं तथा खुले में शौच नहीं किया जाता है ।

निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए पात्रता की शर्ते क्या हैं?

यदि ग्राम पंचायत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, तो वह निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है:

  • ग्राम पंचायत ने सभी बस्तियों एवं गाँवों को शामिल करते हुए संपूर्ण क्षेत्र के अंदर खुले में शौच करने पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प किया हो ।
  • ग्राम पंचायत के अधिकार के क्षेत्र के अंदर सभी बस्तियों की पीने एवं स्वच्छता के प्रयोजनों के लिए पानी तक पहुंच हो ।
  • ग्राम पंचायत ने जिला परियोजना में अनुमोदित सभी घटकों के लिए उद्देश्यों को प्राप्त किया है तथा उसे पेय जल एवं स्वच्छता मिशन की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई एम आई एस) में दर्ज किया है ।

कैसे आवेदन करें?

ग्राम पंचायत जिला एवं स्वच्छता मिशन (डी डब्ल्यू एस एम) को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है । जिला एजेंसी आवेदन में प्रस्तुत सूचना का सत्यापन करती है तथा संतुष्ट होने पर पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायत की विधिवत रूप से सिफारिश करते हुए राज्य सरकार को आवेदन अग्रेषित करती है । राज्य सरकार सूचना का सत्यापन करती है तथा पुरस्कार प्रदान करने के बारे में निर्णय लेती है ।

चयन की विधि-सापेक्षिक वेटेज के साथ अपनाए गए मानदंड

चयन के प्रयोजन के लिए आवेदन करने वाली ग्राम पंचायत को स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर अंक दिये जाते हैं ।

मानदंड

अधिकतम अंक

1

व्यक्तिगत परिवार शौचालय (आई एच एच एल)

50

2

स्कूल स्वच्छता

8

3

आंगनवाड़ी स्वच्छता

8

4

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त पानी तक पहुंच

10

5

आई ई सी गतिविधियाँ

9

 

अन्य मानदंड

 

6

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

5

7

तरल अपशिष्ट प्रबंधन

10

 

कुल अंक

100

प्रत्येक पहलू के लिए अंक प्रदान करने के प्रयोजन के लिए चयन समिति द्वारा निम्नलिखित उप मानदंड अपनाए जाएँगे

 

उप मानदंड

अधिकतम अंक

1

व्यक्तिगत परिवार शौचालय (आई एच एच एल)

 

1.1.

सभी परिवारों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों द्वारा शौचालय का प्रयोग तथा ग्राम पंचायत में खुले में शौच करने के एस भी मामले का न पाया जाना

30

1.2.

इस तरह से शौचालयों का निर्माण कि वे मल को सुरक्षित ढंग से निस्तारण करें (परिष्कृत/सुरक्षित स्वच्छता)

5

1.3.

पारिवारिक तथा सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का समुचित रूप से अनुरक्षण किया जाता है

5

1.4.

बच्चों के मल का सुरक्षित ढंग से निस्तारण किया जाता है

5

1.5.

हाथ से मैला साफ़ नहीं किया जाता है

5

 

उप जोड़

50

2

स्कूली स्वच्छता

 

2.1.

स्कूलों में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग एवं पर्याप्त शौचालयों की उपलब्धता

2

2.2.

छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा शौचालयों का प्रयोग किया जाता है

2

2.3.

स्कूली शौचालयों का समुचित रूप से अनुरक्षण किया जाता है

2

2.4.

हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है

1

2.5.

स्कूल में पीने एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है

1

 

उप जोड़

8

3

आंगनवाड़ी की स्वच्छता

 

3.1.

आंगनवाड़ी में शौचालय की उपलब्धता

2

3.2.

बच्चों द्वारा शौचालयों का उपयोग किया जाता है

2

3.3.

आंगनवाड़ी के शौचालय का समुचित रूप से अनुरक्षण किया जाता है

2

3.4.

हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है

1

3.5.

आंगनवाड़ी में पीने एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता

1

 

उप जोड़

8

4

एन आर डी डब्ल्यू पी के दिशानिर्देशों के अनुसार पानी की उपलब्धता

 

4.1.

ग्राम पंचायत की प्रत्येक निवासी के लिए 55 एलसीपीडी पानी की उपलब्धता

4

4.2.

100 मीटर की दूरी के अंदर प्रत्येक परिवार के लिए पानी के स्रोत की उपलब्धता

4

4.3.

पानी के स्रोतों का नियमित परीक्षण

2

 

उप जोड़

10

5

आई ई सी गतिविधियाँ

 

5.1.

स्कूल एवं आंगनवाड़ी के शौचालयों के चारों ओर बालोनुकूल ड्राइंग एवं पिंटिंग

1

5.2.

ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता एवं सफाई के संदेशों का प्रदर्शन

2

5.3.

अंतर वैयक्ति संचार के लिए स्वच्छता दूतों की नियुक्ति

2

5.4.

जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर एवं परंपरागत मीडिया गतिविधियों जैसे कि नुक्कड़ नाटक, लोक कला, नृत्य, नाटक आदि का आयोजन

1

5.5.

ग्राम पंचायत में स्वच्छता एवं साफ़-सफाई के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए सामुदायिक संचेतना से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन जैसे कि सामुदायिक नेताओं के नेटवर्क का निर्माण, युवा समूह, महिला समूह आदि

1

5.6.

खुले में शौच करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए जुर्माने की वसूली की जाती है

2

 

उप जोड़

9

6

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

 

6.1.

परिवार एवं ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट को अलग करने की समुचित पद्धति

2

6.2.

परिवार या ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित परिवहन और या निस्तारण की समुचित पद्धति

2

6.3.

गलियों, खुले स्थानों तथा आसपास के क्षेत्रों में सामान्य सफाई

1

 

उप जोड़

5

7

तरल अपशिष्ट प्रबंधन

 

7.1.

परिवार स्तर पर तरल अपशिष्ट का समुचित रूप से निस्तारण एवं प्रबंधन

4

7.2.

पानी के स्रोतों एवं नालियों के चारों ओर समुचित प्लेटफार्म

3

7.3.

सार्वजनिक क्षेत्रों में तथा सार्वजनिक जल स्रोतों के आसपास अपशिष्ट जल का समुचित रूप से निस्तारण एवं प्रबंधन

3

 

उप जोड़

10

 

कुल जोड़

100

उपर्युक्त के अलावा, पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत सभी बस्तियों में पारिवारिक पाइप जल के कनेक्शन के लिए 5 बोनस अंक भी प्राप्त करेगी । इससे ग्राम पंचायत एन आर डी डब्ल्यू पी के तहत पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगी । सर्वेक्षण टीम द्वारा बोनस अंक का उल्लेख अलग से किया जाएगा ।

पुरस्कार के लिए, कम से कम कुल 90 अंक प्राप्त करने हैं जिसमें से 85 अंक का न्यूनतम संयुक्त अंक मद संख्या 1 से 5 के लिए निर्धारित है तथा 5 का न्यूनतम संयुक्त अंक मद संख्या 6-7 के लिए निर्धारित है ।

पुरस्कार राशि का ब्यौरा

निम्नलिखित सारणी के अनुसार आबादी के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है:

पंचायती राज संस्था

ग्राम पंचायत की आबादी

2011 की जनगणना के अनुसार आबादी संबंधी मानदंड

1000 से कम

1000 से 1999

2000 से 4999

5000 से 9999

10,000 एवं इससे अधिक

प्रोत्साहन राशि (रुपए लाख में)

1.0

2.0

4.0

8.0

10.0

एन आर डी डब्ल्यू पी से पारिवारिक पाइप जल कनेक्शन के लिए बोनस अंक के लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त पुरस्कार राशि

 

पंचायती राज संस्था

ग्राम पंचायत की आबादी

2011 की जनगणना के अनुसार आबादी संबंधी मानदंड

1000 से कम

1000 से 1999

2000 से 4999

5000 से 9999

10,000 एवं इससे अधिक

पुरस्कार राशि (रुपए लाख में)

0.5

1.0

2.0

4.0

5.0

ग्राम पंचायत को पुरस्कार राशि के भुगतान की प्रकिया

पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित ढंग से कुल पुरस्कार राशि जारी की जाती है:

  • पुरस्कार की घोषणा होने पर नकद रूप से पुरस्कार की राशि का 25 प्रतिशत, और
  • पुरस्कार का 75 प्रतिशत ग्राम पंचायत के नाम से दो वर्ष के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा ।

ग्राम पंचायत निर्मल का दर्जा बनाए रखने के लिए सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज का उपयोग कर सकती है, जिसका सत्यापन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

प्रोत्साहन राशि का प्रयोग

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में स्वच्छता की सुविधाओं में सुधार करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए । इस प्रोत्साहन राशि का प्रयोग करके शुरू की जाने वाली कुछ गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • सामुदायिक सेनिटरी की सुविधाओं के रखरखाव तथा एनजीपी के स्तर को बनाए रखने का सुनिश्चय करना
  • निर्मल भारत अभियान तथा अन्य स्कीमों जैसे कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एम पी एल ए डी एस) तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध निधियों के अलावा इस निधि का प्रयोग ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की जरूरतें पूरी करने के लिए करना
  • पंचायत क्षेत्र में सेनिटेशन की अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन करना जो किसी अन्य कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं हैं, जैसे मेले के मैदान, बाजार स्थल, विद्यालय, आंगनवाड़ी आदि
  • वर्मी कंपोस्टिंग तथा सेनिटरी की अन्य पर्यावरण अनुकूल विधियों को बढ़ावा देना
  • विकलांग व्यक्तियों/बुजुर्गो के लिए शौचालयों को बढ़ावा देना और
  • स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्य नवीन उपाय ।

प्रोत्साहन की राशि का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं होना चाहिए

नागरिकपुर ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड सदस्यों तथा वी डब्ल्यू एस सी सदस्यों की कहानी पर वापस आते हैं जिन्होंने स्वच्छता में पूर्ण सुधार के लिए एक कार्य योजना शुरू की । एक वर्ष बाद पाया गया कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । ग्राम पंचायत ने निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया ।

कुछ समय बाद, सरपंच को एक पत्र मिला जिसमें बताया गया था कि नागरिकपुर ग्राम पंचायत को पुरस्कार के लिए चुना गया है । अपने ईमानदार एवं स्थायी प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से समूची ग्राम पंचायत उत्साहित थी । इससे सरपंच, ग्राम पंचायत, वी डब्ल्यू एस सी सदस्यों एवं गाँव के लोगों की प्रेरणा में भी वृद्धि हुई । उन्होंने स्वच्छता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य के हित में सुधार को बनाए रखने का निर्णय लिया ।

ग्राम पंचायत ने निम्नलिखित कार्यों के लिए पुरस्कार राशि का प्रयोग करने का निर्णय लिया:

  1. सामुदायिक सेनिटरी परिसर में बुजुर्गों एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए शौचालयों तथा स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के माध्यम से ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता की अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन करना
  2. एक छोटे शोधन संयंत्र की स्थापना करके अपशिष्ट पानी के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण को सुदृढ़ करना तथा शोधित जल को एक छोटे से क्षेत्र में पहुंचाना जिसे गाँव के बच्चों के प्रयोग के लिए पार्क के रूप में विकसित किया गया ।

यदि हर ग्राम पंचायत ऐसा ही दृष्टिकोण एवं रवैया अपनाती हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हर गाँव निर्मल ग्राम बन जाएगा जिससे निर्मल भारत अर्थात स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकेगा ।

तथापि नागरिकपुर ग्राम पंचायत के लिए वास्तविक पुरस्कार यह था कि बच्चों के बीमार होने एवं मृत्यु दर में कमी आ गई, अतिसार के मामलों में काफी कमी हो गई, लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति में भी वृद्धि हुई । वास्तव में, चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच उपलब्धि की भावना का आंकलन उससे किया जा सकता है, जो कि वे गाँव के लोगों से बढ़े हुए विश्वास एवं सम्मान के रूप में प्राप्त करते हैं ।

 

स्रोत:पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020



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