जेएसवाई का पुरा नाम क्या है?
जबाब - जननी सुरक्षा योजना।
जननी सुरक्षा योजना, यह योजना कब चालू की गई?
जबाब - जननी सुरक्षा योजना का शुभारम्भ राजस्थान में सितम्बर 2005 से किया गया।
जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
जबाब - जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही साथ संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना।
जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कौन से चिकित्सा संस्थान आते है?
जबाब -इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान शामिल है।
जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत क्या प्रसुताओं को कोई परिलाभ/प्रोत्साहन राशि दी जाती।
जबाब - इस योजना के अन्तर्गत के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में संस्थागत प्रसव कराने पर प्रसुताओं को परिलाभ/प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की प्रसुता को रूपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्र की प्रसुता को रूपये 1000/- दिये जाते है।
क्या जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ/प्रोत्साहन राशि सभी प्राईवेट चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर मिलता है?
जबाब - नही, जननी सुरक्षा योजना का लाभ केवल राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान पर ही देय है।
जननी सुरक्षा योजना में और किन-किन लोगो को आर्थिक परिलाभ दिया जाता है?
जबाब - इस योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्वि करना है, केवल आर्थिक परिलाभ दिया जाना नही है। इस योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव पर प्रसुताओं के अतिरिक्त क्षेत्र की आशा सहयोगिनी को संस्थागत प्रसव करवाने पर प्रेरक राशि दी जाती है।
जननी सुरक्षा योजना में आशा सहयोगिनी को संस्थागत प्रसव करवाने पर कितनी प्रेरक राशि दी जाती है?
जबाब - इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की आशा सहयोगिनी को प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर प्रेरक राशि रूपये 300/- एवं शहरी क्षेत्र की आशा सहयोगिनी को प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर प्रेरक राशि रूपये 200/- दी जाती है।
क्या जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसव करवाने पर आशा सहयोगिनियों को प्रेरक राशि दी जाती है?
जबाब - नही, आशा सहयोगिनियों को केवल राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर संस्थागत प्रसव करवाने पर ही प्रेरक राशि देय है।
जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसुताओं को संस्थागत प्रसव पर देय प्रोत्साहन राशि हेतु, प्रसुता को अस्पताल में कितने समय ठहराव करना/भर्ती रहना आवश्यक है?
जबाब - राज्य में मेडिकल कॉलेज संबंधित चिकित्सालय पर प्रसूता को प्रसव उपरान्त कम से कम 24 घंटे का ठहराव होने पर ही जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ देय है। शेष अन्य चिकित्सा संस्थानों पर प्रसूता को प्रसव उपरान्त कम से कम 48 घंटे का ठहराव होने पर ही जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ देय है।
क्या जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्रसुता द्वारा अस्पताल में कॉटेज की सुविधा लिये जाने पर भी देय है?
जबाब - जिन प्रसुताओं द्वारा कॉटेज की सुविधा ली जाती है उन्हे जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि देय नही है।
क्या एम्बुलेंस में प्रसव होने पर प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना का लाभ देय है?
जबाब - एम्बुलेंस में प्रसव होने के तुरन्त पश्चात् राजकीय या अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में 48 घंटे तक प्रसूता यदि भर्ती रहती है तो उसे जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाता है।
जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ किस प्रकार दिया जा रहा है?
जबाब - 1 अगस्त 2015 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चत्तर राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर एवं 13 दिसम्बर 2016 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तानान्तरित किया जा रहा है।
अंतिम बार संशोधित : 1/9/2020
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