भारत अपनी कुल आबादी में 13 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं का 40 प्रतिशत से अधिक होने के कारण एक अपूर्व जनसांख्यिकीय लाभ अर्जित करने की दहलीज पर पहुंच चुका है। यह अनुयायी वृंद जो देश की जनसंख्या का सबसे जीवंत और उर्जावान अंश है, संभवतः सर्वाधिक मूल्यवान मानव संसाधन हैa। यह उभरता हुआ युवा वर्ग कार्य प्रतिभागिता पर प्रभाव तथा निर्भरता अनुपात के आलोक में देश की वृद्धि एवं विकास के परिप्रेक्ष्य में अवसरों की प्रचुरता का मार्ग हैं, ऐसे अवसर जिन्हें समाप्त होने से पहले ही लपक लेने की जरूरत है। यह विस्तृत संवृद्धि स्वयं में एक चुनौती भी है, जिससे निपटने के लिए मत भिन्नता को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए यह जरूरी है कि क्षेत्रीय कार्यक्रमों को उन्नत किया जाए तथा इसके लिए विविध मध्यस्थताओं एवं कार्यक्रमों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जोकि युवाओं के लिए बहु-आयामी ढंग से सहायक हों। राष्ट्रीय विकास में बहु-फलकीय योगदान हेतु युवाओं को योग्य बनाने वाले अवसरों को तलाशने के लिए यह नहीं भूलना चाहिये कि यह जुड़ाव आवश्यक रूप से उनकी शिक्षा की पूर्णता का हिस्सा हो।
भारत सरकार का यह लगतार प्रयास रहा है कि देश की बहुसंख्यक युवा आबादी (कुल जनसंख्या में से 70%, 35 वर्ष की आयु के नीचे के लोग हैं) की ऊर्जा एवं सामर्थ्य को इस तरह से नियोजित किया जाए जिससे उनको स्वयंसेवक समूहों के रूप में संगठित करके राष्ट्रनिर्माण गतिविधियों में जोड़ा जा सके। जून 2009 में संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार के वरीयता के क्षेत्रों तथा निश्चित निर्दिष्ट वचन बद्धताओं की विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सृजनात्मक सामाजिक क्रियाशीलता के लिए एक नए स्वैच्छिक राष्ट्रीय युवा कोर का आरंभ करना भी शामिल था।
भारत सरकार ने पहले दो योजनाओं का शुभारम्भ किया था, वर्ष 1977-78 में राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना तथा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सद्भावना योजना, जिनका कार्यान्वयन नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से युवा स्वयंसेवकों को युवा आधारित गतिविधियों में प्रतिभागिता के लिए पूर्णकालिक आधार पर नामांकित किया जाता रहा है।
नेहरू युवा केन्द्र संगठन योजना को 1972 में ग्रामीण युवाओं को संगठित करने तथा उन्हें विकासात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आरंभ किया गया था। नेहरू युवा केन्द्र संगठन का नेटवर्क 501 जिलों में फैल चुका है एवं इसे देश के 122 नए जिलों में भी बढ़ाया जा रहा है।
राष्ट्रीय युवा कोर की योजना को दो मौजूदा स्वैच्छिक योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना के रूप में राष्ट्रीय युवा कोर के नाम से कार्यान्वित किया जाना है। यह योजना 18-25 आयुवर्ग के युवा पुरुष एवं महिलाओं के लिए राष्ट्रनिर्माण गतिविधियों की सेवा में दो वर्ष लगाने के लिए अवसर प्रदान करेगी, जिसके लिए उन्हें उचित मानदेय दिया जाएगा। योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
कुल 20,000 स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी जिसमें से 8000 स्वयंसेवकों की नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की जाएगी। इन 8000 स्वयंसेवकों में से 7700 का पंजीयन एवं नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा की जाएगी। शेष 300 स्वयं सेवक नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में तैनात किए जाएंगे। अन्य 12,000 स्वयंसेवकों की नियुक्ति शेष देश में की जाएगी। यह नियुक्ति केवल दो वर्ष के लिए होगी। नियुक्ति की अवधि में स्वयंसेवकों के हट जाने की स्थिति में कम हुई संख्या/पुनस्र्थापन स्वयं सेवकों की कुल संख्या तक उस सुरक्षित सूची में से किया जा सकेगा, जोकि उनके चयन के समय तैयार की जाएगी।
युवा कार्यक्रम विभाग, भारत सरकार योजना के सम्पूर्णतः कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। युवा कार्यक्रम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नेहरू युवा केन्द्र संगठन कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करेगा।
जहां तक जम्मू कश्मीर राज्य का सम्बंध है, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं सेवकों को पंजीकृत करें और उनकी नियुक्ति करें तथा स्थानीय आवश्यकता/अपेक्षा के अनुसार उनको उपयुक्त काम दें।
राष्ट्रीय युवा कोर में स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए आवश्यक योग्यता
योग्यता :- विशेष श्रेणी के राज्य जैसे जम्मू एवं कश्मीर एवं पूर्वोत्तर में कम से कम कक्षा 10वीं/सेकेंडरी स्कूल या उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण
अन्य सभी राज्यों में कम से कम 12वीं/सीनियर सेकेंडरी या उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण
आयु :- पंजीयन के वर्ष में 01 अप्रैल को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष।
पूर्णकालिक नियुक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिन छात्रों का नामांकन नियमित शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए हुआ है वे इस योजना के तहत पंजीयन के योग्य नहीं होंगे।
समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा स्वयं सेवको के पंजीयन एवं नियुक्ति दोनों में यथासंभव लिंग संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
नेहरू युवा केन्द्र संगठन पूरे देश में स्वयं सेवकों के पंजीयन के लिए राष्ट्रीय सचिवालय के रूप में काम करेगा। कोई भी युवा जो अपने आपको स्वयं सेवक के रूप में नामांकित करना चाहता है उसे नेहरू युवा केन्द्र संगठन के संबंधित जिला युवा समन्वयक के पास निर्धारित प्रपत्र (संलग्न-1) में अपना आवेदन जमा करना होगा।
सभी जिला युवा समन्वयक बाहर नोटिस लगाकर अथवा अनुबंध -2 के अनुसार पर्याप्त प्रचार करके स्वयं सेवकों के पंजीयन के लिए सम्बद्ध युवा मण्डलों से आवेदन आमंत्रित करेगें।
जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्वयं सेवक अपने आपको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विभाग/एजेंसी के पास पंजीकृत करा सकेंगे। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर में 300 स्वयं सेवकों को नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा पंजीकृत और तैनात किया जाएगा तथा उन्हें नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा दायित्व / कार्य प्रदान किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए आवेदकों को अपनी शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि इत्यादि के समर्थन में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा उनकी सत्यापित प्रतियां जमा करानी होंगी। जहां भी उपलब्ध हो यूनीक आइडेंटिटी नम्बर (यूआईडी) अथवा मतदाता पहचान पत्र की संख्या देना आवश्यक होगा। किसी भी तरह के व्यक्ति परक चयन से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र तकनीकी रूप से उपयुक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा कोर के संबंध में एक वेब पोर्टल पर प्रत्येक आवेदक, चयन एवं नियुक्ति से जुड़े सम्पूर्ण आंकड़े रखे जाएंगे। योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदन सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क के माध्यम से प्रोसेस किए जाएंगे, जिसके लिए आवश्यक लिंक नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वयं सेवकों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें कम से कम 3 सदस्य और अधिकतम 5 सदस्य होंगे। इस समिति का अध्यक्ष संबंधित जिले का उपायुक्त या जिला कलेक्टर होगें। अन्य सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा लोकप्रिय व्यक्ति अथवा अधिकारी/प्रशासक होंगे जोकि युवा कार्य एवं ग्रामीण विकास से जुड़े होंगे तथा जिनका नामांकन जिला उपायुक्त/जिलाधीश द्वारा किया जाएगा। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जिला युवा समन्वयक सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगें।
नेहरू युवा केन्द्र संगठन से जुड़े उन युवा मंडलों, स्वयं सेवकों को वरीयता दी जाएगी, जिनके पास नेहरू युवा केन्द्र संगठन/राष्ट्रीय सेवा योजना में काम करने का पूर्व अनुभव हो।
स्वयं सेवक के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव पत्र तथा स्वीकृति पत्र संलग्नक- III (अ एवं ब) तथा संलग्न iv ( अ एवं ब ) के अनुसार होगा।
जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्वयंसेवक राज्य सरकार द्वारा सुविचारित विविध गतिविधियों के लिए तैनात किए जाएंगे।
देश के शेष हिस्सों में स्वयंसेवक युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा अथवा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं में तैनात किए जाएंगे।
योजना के तहत पूरे देश के स्वयंसेवकों के लिए एक समान ड्रेस कोड निर्धारित किया जायेगा । एक समान ड्रेस कोड निर्धारित करने के पीछे मूल विचार यह है कि स्वयंसेवकों को विशिष्ट पहचान मिल सके तथा उनका प्रयोग करने वाली एजेंसियों को उनकी विशिष्ट नियुक्ति को रेखांकित करने में सहूलियत हो सके। वर्दी की डिजायन एवं उसके कारण पड़ने वाले वित्तीय प्रभार को अलग से तय किया जाएगा।
सभी स्वयंसेवकों को एक अभिमुखी कार्यक्रम से गुजरना होगा जिसके बाद 4 सप्ताह का एक प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जोकि उसके कुल दो वर्ष की कार्यावधि का हिस्सा होगा।
इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं सेवकों को जम्मू एवं कश्मीर में एक सप्ताह का अनुस्थापन प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
नियुक्ति के द्वितीय वर्ष के अंतिम तिमाही में स्वयं सेवकों के रोजगार कौशल को सुधारने के लिए श्रम मंत्रालय जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं सेवकों को मोड्यूलर प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा। जम्मू कश्मीर में चलाई गई पायलट परियोजना से प्राप्त परिणाम अन्य राज्यों में समान गतिविधियों के संचालन के लिए विस्तृत आधार प्रस्तुत करेंगे।
यदि जम्मू एवं कश्मीर में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षक /संस्थान नहीं मिल पाते हैं तो स्वयं सेवकों को राज्य के बाहर संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसके लिए आवश्यक आवास/भोजन का व्यय मानदेय एवं प्रदर्शन भ्रमण के लिए उपलब्ध करायी गई राशि में से समायोजित किया जा सकता है।
एक वर्ष की तैनाती पूरी होने के पश्चात आवश्यकता पर आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनने का विकल्प स्वयंसेवकों को दिया जाएगा, जिससे कि श्रम मंत्रालय को विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सामान्यतः, मोड्यूलर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 10 दिन से 06 माह तक अलग-अलग होती है। चूंकि प्रशिक्षण, द्वितीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रदान किया जाएगा इसलिए यदि स्वयंसेवक एक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन करता है जिसकी अवधि 3 माह से अधिक होती है तो स्वयंसेवक के रूप में नियुक्ति के पश्चात की अवधि के लिए सभी खर्चे जैसे आवास/भोजन इत्यादि प्रत्याशी को स्वयं वहन करना होगा।
जम्मू एवं कश्मीर के उन स्वयं सेवकों, जो अपना मोड्यूलर कौशल विकास प्रशिक्षण जम्मू एवं कश्मीर में प्राप्त करते हैं, के लिए एक अनावरण भ्रमण (जम्मू एवं कश्मीर से बाहर) की भी व्यवस्था रहेगी।
नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा तैनात किए गए सभी स्वयंसेवकों को उनकी नियुक्ति के वर्ष के अप्रैल माह में दो सप्ताह के एक प्रवेशिका प्रशिक्षण से गुजरना होगा। नियुक्ति के दूसरे वर्ष अप्रैल के महीने में एक पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। नियुक्ति के दूसरे वर्ष के मार्च महीने में एक पुनः प्रवेशण (डि-इंडक्शन) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
क्रमांक |
विवरण |
अवधि |
जम्मू एवं कश्मीर के 8000 स्वयंसेवकों के लिए |
अभिमुखीकरण एवं प्राथमिक प्रशिक्षण |
सात दिन |
अनावरण भ्रमण |
10 दिन (अधिकतम) |
|
मोड्यूलर कौशल विकास प्रशिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (डीजीईटी) |
व्यवसाय पर आधारित दस दिन से छह माह तक |
|
अन्य राज्यों के 12000 राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवकों के लिए |
प्रवेशन प्रशिक्षण |
पंद्रह दिन |
पुनश्चर्या प्रशिक्षण |
सात दिन |
|
पुनः प्रवेशन प्रशिक्षण |
सात दिन |
अपनी नियुक्ति की अवधि में स्वयंसेवकों को अधिकतम दो वर्ष तक (4 सप्ताह के प्रशिक्षण की अवधि को मिलाकर) रु. 2500/-(रु. दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह (जिसमें यात्रा भत्ता भी शामिल है) की दर से चिन्हित विकास गतिविधियों के लिए मानदेय दिया जाएगा।
स्वयंसेवकों को अधिकतम दो वर्ष के लिए पूर्णकालिक आधार पर पंजीकृत किया जाएगा। स्वयंसेवक अथवा नियोक्ता की ओर से एक माह की सूचना देकर नियुक्ति का समापन किया जा सकता है।
नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्वयंसेवकों से संबंधित प्रशासनिक कार्य करेगा। कार्य अवधि के दौरान, कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए स्वयंसेवक को योजना के अनुशासन में रहना होगा। संगठन क्षेत्र स्तरीय कार्य वातावरण अथवा नियतकालिक विमर्श के दौरान स्वयंसेवकों के समुचित मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त प्रावधानों को तय करेगा। ठीक इसी तरह से स्वयंसेवक द्वारा किए गए कार्य का भी मूल्यांकन/आंकलन का भी उचित प्रावधान शामिल होगा। प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक पदाधिकारी को एक दैनिक डायरी रखनी होगी, जिसमें उसे प्रत्येक दिन के लिए हाथ में लिए गए/ पूर्ण किए गए कार्य को दर्शाना होगा। इसके अलावा प्रत्येक स्वयंसेवक को भी अपने सन्निकट पर्यवेक्षक को नियतकालिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करनी होगी।
जम्मू एवं कश्मीर में स्वयंसेवकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक नीति एवं समन्वयन संरचना उपलब्ध कराने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रबोधन समिति की स्थापना भी की जाएगी। जिसके प्रमुख सामान्यतः मुख्य सचिव होगें, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा स्वयं सेवकों के संबंध में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रबोधन कार्य किया जाएगा तथा समय-समय पर आवश्यक सुधार के लिए निर्देश भी जारी किये जायेगें।
एक स्वयंसेवक को प्रत्येक वर्ष 12 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। तथापि अवकाश समुचित पर्यवेक्षक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जिसके तहत स्वयंसेवक को तैनात किया जाएगा। किसी तरह का कोई अन्य अवकाश मान्य नहीं होगा। किसी भी अवैध अवकाश के लिए मानदेय में से यथानुपात कटौती की जाएगी।
स्वयंसेवक द्वारा किए गए कार्य के सफल समापन के पश्चात, इस कार्य के लिए आयोजित पासिंग आउट शिविर में संबंधित संस्था एक योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करेगी। प्रमाणपत्र नियुक्ति के दौरान राष्ट्र निर्माण एवं समुदाय के लिए की गई उसकी सेवाओं के अलावा उसके द्वारा प्राप्त किए गए कार्य अनुभव को भी मान्यता प्रदान करेगा।
देश के सभी जिलों तथा राज्यों/संघक्षेत्र में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा कोर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी वर्तमान एवं पूर्व राष्ट्रीय सेवाकर्मियों को आमंत्रित किया जाएगा।
जम्मू एवं कश्मीर में तैनात किए गए स्वयंसेवकों के लिए राशि सीधे राज्य सरकार को जारी की जाएगी। दूसरी ओर राज्य सरकार समुचित तंत्र स्थापित करेगा जिससे स्वयं सेवकों को बैंकों के माध्यम से समय-समय पर मानदेय का भुगतान होता रहे।
देश के अन्य हिस्सों में तैनात शेष स्वयंसेवकों के लिए राशि नेहरू युवा केन्द्र संगठन को जारी की जाएगी। स्वयं सेवकों को मानदेय का भुगतान ई-बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा।
राष्ट्रीय युवा कोर योजना में किसी भी प्रकार के पुनरावलोकन/संशोधन के लिए सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग, भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
अनुबंध - II
राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए आमंत्रण
भारत सरकार युवाओं को स्वयंसेवक समूहों में संगठित करके उनकी ऊर्जा एवं सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए करना चाहती है। आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, लिंग भेद, सामाजिक वियों पर आधारित अभियानों/जागरूकता कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए या फिर विविध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन अथवा आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन में सहयोग करने के लिए कहा जा सकता है।
योग्यताः
i) शिक्षा : कम से कम 12वीं उत्तीर्ण (जम्मू एवं कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण)
ii) आयु - 18 से 25 वर्ष यानी उनका जन्म................से पहले और ............. ...के बाद नहीं हो।
मानदेयः
दो वर्षों के लिए सब कुछ मिलाकर रु. 2500/- प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। यह न तो कोई वेतनभोगी रोजगार है और न ही इससे स्वयंसेवक, सरकार से किसी प्रकार के रोजगार का दावा करने का अधिकारी होता है।
आवेदन कैसे करें:
योजना के विवरण, आवेदन प्रपत्र हेतु विभाग की वेबसाइट देखें एवं तथा अधोलिखित अधिकारी के पास ............. तिथि से पूर्व आवेदन करें।
कार्यालय जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन
जिलाः...
डाक का पताः.......
युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र (पूर्ण पता)
अनुबंध -III-अ
सेवा में,
विषय : राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के तहत स्वयं सेवक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के संबंध में
श्रीमान जी,
इस उद्देश्य के लिए बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर आपको यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के तहत स्वयंसेवक के रूप में नियुक्ति के लिए आपका चयन कर लिया गया है। नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं :
1. आपकी नियुक्ति पूरी तरह से स्वयंसेवक के रूप में है जिसकी अधिकतम अवधि दो वर्ष है। स्वयंसेवकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
2. नियुक्ति की अवधि में रु. 2500/- प्रति माह (सभी कुछ मिलाकर) का मानदेय प्रदान किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा।
3. स्वयं सेवक को समय-समय पर संशोधन के अधीन प्रति वर्ष 12 दिन का अवकाश प्रदान किया जाएगा।
4. नियुक्ति के तहत जिले के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व दिया जा सकता है।
5. स्वयंसेवक को पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होगें।
6. सेवा की अन्य शर्ते राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) की योजना मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों द्वारा संचालित होंगी।
7. नियुक्ति पूर्णकालिक होगी और स्वयंसेवक इस अवधि में कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते।
8. यदि स्वयंसेवक का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति किसी भी समय एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।
9. नियुक्ति स्वयंसेवक द्वारा भी एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।
10. स्वयंसेवक का नियोक्ता एजेंसी/विभाग के तहत किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति का अधिकार या दावा नहीं होगा।
11. स्वयं सेवक को पदभार ग्रहण करने के समय किसी अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट (एएमए) से चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र लाना होगा। नियुक्ति की निरंतरता शारीरिक रूप से स्वस्थता पर आधारित होगी। चिकित्सीय रूप से स्वस्थ न पाये जाने पर उसे दिए गए दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।
12. यदि उपरोक्त नियम एवं शर्ते स्वीकार हैं तो आपको संलग्न प्रपत्र में एक घोषणा करनी होगी और अधोहस्ताक्षरी के पास इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर रिपोर्ट करना होगा ।
जिला युवा समन्वयक
नेहरू युवा केन्द्र
अनुबंध -III-ब
सेवा में,
विषय : राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के तहत स्वयं सेवक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के संबंध में
श्रीमान जी,
इस उद्देश्य के लिए बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर आपको यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के तहत स्वयंसेवक के रूप में नियुक्ति के लिए आपका चयन कर लिया गया है। आपकी नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं :
1. आपकी नियुक्ति पूरी तरह से स्वयंसेवक के रूप में है जिसकी अधिकतम अवधि दो वर्ष है। स्वयंसेवकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
2. नियुक्ति की अवधि में रु. 2500/- प्रति माह (सभी कुछ मिलाकर) का मानदेय प्रदान किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा।
3. स्वयं सेवक को समय-समय पर संशोधन के अनुसार प्रति वर्ष 12 दिन का अवकाश प्रदान किया जाएगा।
4. नियुक्ति के तहत जिले के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व दिया जा सकता है।
5. स्वयंसेवक पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होगें।
6. सेवा की अन्य शर्ते राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) की योजना मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों द्वारा संचालित होंगी।
7. नियुक्ति पूर्णकालिक होगी और स्वयंसेवक इस अवधि में कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते।
8. यदि स्वयंसेवक का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति किसी भी समय एक माह की सूचना देकर समाप्ति की जा सकती है।
9. नियुक्ति स्वयंसेवक द्वारा भी एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।
10. स्वयंसेवक को नियोक्ता एजेंसी/विभाग के तहत किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति का अधिकार या दावा नहीं होगा।
11. स्वयं सेवक को पदभार ग्रहण करने के समय किसी अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट (एएमए) से चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र लाना होगा। नियुक्ति की निरंतरता शारीरिक रूप से स्वस्थता पर आधारित होगी। चिकित्सीय रूप से स्वस्थ न पाये जाने पर उसे दिए गए दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।
12. स्वयं सेवकों को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से द्वितीय वर्ष के अंतिम तिमाही में मोड्यूलर रोजगार कौशल (एमईएस) प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यदि जम्मू एवं कश्मीर में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षक/ संस्थान नहीं मिल सकेंगे तो उन्हें राज्य से बाहर जाकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसके लिए आवश्यकतानुसार भोजन और आवास व्यय मानदेय एवं स्वयंसेवक के प्रदर्शन भ्रमण में से समायोजित किया जाएगा। स्वयंसेवक के पास पहला वर्ष समाप्त होने के पश्चात कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को चुनने का अवसर प्राप्त होगा जिससे श्रम मंत्रालय को प्रशिक्षण के आयोजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सामान्यतः एमईएस प्रशिक्षण 10 दिन से लेकर 6 माह तक की होती है। चूंकि प्रशिक्षण अंतिम तिमाही में प्रदान किया जाएगा इसलिए यदि कोई उम्मीदवार ऐसे प्रशिक्षण का चयन करता है, जिसकी अवधि 3 माह से अधिक है तो स्वयंसेवक के रूप में उसकी नियुक्ति की अवधि के पश्चात जितना भी समय प्रशिक्षण के लिए लगेगा उस दौरान भोजन आवास सहित जितने भी खर्च होंगे वे सब स्वयंसेवक को स्वयं ही वहन करने होंगे।
13. यदि उपरोक्त नियम एवं शर्ते स्वीकार हैं तो आपको संलग्न प्रपत्र में एक घोषणा करनी होगी और अधोहस्ताक्षरी के पास इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर रिपोर्ट करना होगा ।
जिला युवा समन्वयक
नेहरू युवा केन्द्र
अनुबंध -IV-अ
सेवा में,
जिला युवा समन्वयक का कार्यालय
जिला
डाक का पता
विषय : राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के तहत स्वयंसेवक के रूप में नियुक्ति हेतु स्वीकृति पत्र।
1. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मैंने राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पत्र में दिए गए नियम एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है।
2. मैं समझता/समझती हूं और पूरी तरह से जानता/जानती हूं कि राष्ट्रीय युवा कोर योजना के तहत अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात मेरा नियोक्ता एजेंसी/ विभाग में रोजगार का कोई अधिकार अथवा दावा नहीं होगा।
3. मैं योजना के तहत नियुक्ति के लिए दिए गए नियम एवं शर्तों को समझता/समझती हूं और उससे आबद्ध रहने लिए सहमत हूं।
4. मैं स्वयंसेवक के रूप में अपनी नियुक्ति की पदावधि में नियोक्ता एजेंसी/ विभाग के नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं।
5. मैं समझ गया/गयी हूं कि किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन करने से मेरी नियुक्ति एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकती है तथा इस संबंध में नियोक्ता एजेंसी/विभाग का निर्णय अंतिम और मेरे लिए बाध्यकारी होगा।
6. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना (एनएसवी) एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना (आरएसवाई) के तहत स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत नहीं रहा/रहीं हूं।
7. मैं वर्तमान में किसी नियमित शैक्षणिक कोर्स के लिए नामांकित नहीं हूं और न ही अपनी नियुक्ति की अवधि में नामांकित होने का इरादा रखता/रखती हूं।
8. मैं प्रमाणित करता /करती हूं कि मैं किसी अपराध के लिए न तो कभी गिरफ्तार हुआ/ हुई हूं न दण्डित हुआ/ हुई हूं, न हिरासत में रहा/रहीं हूं और न ही किसी अदालत से दोषी ठहराया गया हूं। इसके अलावा किसी भी अदालत में मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है।
9. एतद्वारा मैं घोषित करता/करती हूं कि मेरे आवेदन में दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और ठीक हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत अथवा झूठी पायी जाती है तो बिना कोई कारण बताए स्वयं सेवक के रूप में मेरा नामांकन समाप्त कर दिया जाए।
(आवेदक के हस्ताक्षर)
आवेदक का नाम
दिनांक:
स्थानः
अनुबंध -IV-ब
सेवा में,
जिला युवा समन्वयक का कार्यालय
जिला
डाक का पता
विषय : राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के तहत स्वयंसेवक के रूप में नियुक्ति हेतु स्वीकृति पत्र।
1. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मैंने राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पत्र में दिए गए नियम एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है।
2. मैं समझता/समझती हूं और पूरी तरह से जानती हूं कि राष्ट्रीय युवा कोर योजना के तहत अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात मेरा नियोक्ता एजेंसी/ विभाग में रोजगार का कोई अधिकार अथवा दावा नहीं होगा।
3. मैं योजना के तहत नियुक्ति के लिए दिए गए नियम एवं शर्तों को समझता/समझती हूं और उसे आबद्ध रहने लिए सहमत हूं।
4. मैं स्वयंसेवक के रूप में अपनी नियुक्ति की पदावधि में नियोक्ता एजेंसी/ विभाग के नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं।
5. मैं समझ गया/गई हूं कि किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन करने से मेरी नियुक्ति एक माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकती है तथा इस संबंध में नियोक्ता एजेंसी/ विभाग का निर्णय अंतिम और मेरे लिए बाध्यकारी होगा।
6. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना (एनएसवी) एवं राष्ट्रीय सदभावना योजना (आरएसवाई) के तहत स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत नहीं रहा/रही हूं।
7. मैं वर्तमान में किसी नियमित शैक्षणिक कोर्स के लिए नामांकित नहीं हूं और न ही अपनी नियुक्ति की अवधि में नामांकित होने का इरादा रखता/रखती हूं।
8. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं किसी अपराध के लिए न तो कभी गिरफ्तार हुआ/हुई हूं, न दण्डित हुआ/ हुई हूं, न हिरासत में रहा/रही हूं और न ही किसी अदालत से दोषी ठहराया गया हूं। इसके अलावा किसी भी अदालत में मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा/रहीं है।
9. मुझे पता है कि मुझे मेरी नियुक्ति के अंतिम तिमाही में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा मापांक रोजगार कौशल (एमईएस) प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि जम्मू एवं कश्मीर में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षक/ संस्थान नहीं मिल सकेंगे तो मुझे राज्य से बाहर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए आवश्यकतानुसार आवास/भोजन का व्यय मेरे मानदेय और प्रदर्शन भ्रमण के व्यय में समायोजित किया जाएगा। एतद्धारा मैं सरकार द्वारा उचित समझे गए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूं। यदि मैं स्वयंसेवक के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि से अधिक 3 माह से अधिक की अवधि का प्रशिक्षण विकल्प चुनता/चुनती हूं तो मैं अधिक अवधि के लिए प्रशिक्षण के दौरान सम्पूर्ण व्यय जिसमें आवास/ भोजन का व्यय भी शामिल है, को स्वयं वहन करने का वचन देता/देती हूं।
10. एतद्द्वारा मैं घोषित करता/करती हूं कि मेरे आवेदन में दिए गए विवरण मेरी जानकारीऔर विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और ठीक हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत अथवा झूठी पायी जाती है तो बिना कोई कारण बताए स्वयं सेवक के रूप में मेरा नामांकन समाप्त किया जा सकता है।
(आवेदक के हस्ताक्षर)
आवेदक का नाम
दिनांक:
स्थानः
स्त्रोत: नेहरू युवा केंद्र संगठन
अंतिम बार संशोधित : 2/21/2020
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