प्रसंस्करण में उपयोग किये जाने वाले सभी अवयव पूर्ण रूपेण कृषि मूल के एवं प्रमाणित जैविक कृषि उत्पाद होने चाहिए। एंजाइम व अन्य सूक्षमजीव उत्पादों के वृद्धि मध्यम प्रमुख रूप से जैविक अवयवों से बने होने चाहिए।
कुछ मामलों में जहाँ जीविक स्रोत के अवयव उपलब्ध न हों, वहाँ प्रमाणीकरण कार्यक्रम कुछ गैर-जैविक पदार्थों के उपयोग की अनुमति दे सकता है जिसका समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना जरुरी है। किसी भी उत्पाद में एक अवयव जैविक व गैर जैविक दोनों स्रोतों से एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। खनिज तत्व, विटामिन और इसी प्रकार के अन्य अवयवों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। योगज तथा प्रसंस्करण सहायकों का प्रयोग सिमित होना चाहिए। ऐसे सूक्ष्मजिव उत्पाद एवं एंजाइम जो कि आमतौर पर खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किये जाते हैं का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु परिवर्तित अनुवांशिकी के सूक्ष्म जीव व् उनके उत्पादों का प्रयोग वर्जित है।
प्रसंस्करण विधियाँ प्रमुख रूप से यांत्रिक, भौतिक विधियों पर इस प्रकार आधारित होनी चाहिए ताकि जैविक कृषि अवयवों की गुणवत्ता पूरी प्रसंस्करण विधि के दौरान बनी रही सके। कुछ स्वीकार्य विधियाँ हैं। यांत्रिक एवं भौतिक, जैविक, धुआं उदरण, अवक्षेपन तथा छानना।
उद्धरण - कार्य केवल, जल इथेनोल, वानस्पतिक एवं पशु तेल, सिरका, कार्बन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बोक्साइलिक अम्ल जैसे पदार्थ जो की आमतौर पर खाद्य ग्रेड के होने चाहिए के साथ किया जा सकता है।
संवेष्टिकरण - सभी संवेष्टिकरण पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित होने चाहिए। अनावश्यक पैकेजिंग पदार्थ के उपयोग से बचना चाहिए। पुर्नप्रयोग किये जा सकने वाले पदार्थों का प्रयोग करने किया जाना अच्छा है। सभी पैकेजिंग पदार्थ जैव अपघटित होने चाहिए था जो भी पदार्थ उपयोग किया जाए वह खाद्य की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए।
नामांकन - जब पूरी वांछित प्रक्रियाएं अपनाकर सभी मानक पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिए जाएं तो उत्पाद को जैविक उत्पाद के रूप में बेचा जा सकता है। प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा उत्पाद को प्रमाणित जैविक कृषि उत्पाद घोषित करने पर उसके ऊपर भारत में उत्पादित का लोगो भी लगाया जा सकता है।
भंडारण एवं परिवहन – भंडारण एवं परिवहन करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि जैविक कृषि उत्पाद, एनी प्रकार के कृषि उत्पादों के साथ न मिल जाएं और हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाये रखें। सभी जैविक कृषि पदार्थ किसी भी प्रतिबंधित रसायन के सीधे या परोक्ष रूप में कमी भी संपर्क में न पाएं।
यह प्रणाली समूह के अंतर्गत आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली पर आधारित है और उत्पादक समूहों, कृषक सहकारी समीतियों, ठेके पर उत्पादन करने वालों तथा लघु प्रसंस्करण इकाइयों पर लागू होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी उत्पादकों को एक समान उत्पादन प्रणाली अपनाने होती है तथा उनके फार्म या इकाईयां पास-पास समान भौगिलिक क्षेत्र में होने चाहिए।
बाह्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत संस्था का चयन किया जाता है जो समूह की आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली, उत्पादन प्रलेख, कार्यकत्ताओं की योग्यता आंकलन के साथ-साथ कुछ फामों का निरीक्षण भी करेगी और पुरे समूह की प्रक्रिया को मानकों के अनुरूप पाए जाने पर प्रमाणीकरण प्रदान करेगी।
प्रणाली के परिचालक
आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के सफल संचालन के लिए निम्न कर्मियों की आवश्यकता होती है :
1. सदस्यों का पंजीकरण- समूह के सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में पंजीकृत किया जाना।
2. उत्पादन क्रिया का प्रलेखन - उत्पादक समूह के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय भाषा में रखे जाने वाले प्रलेखों कि प्रति दी जाएगी। प्रमुख प्रलेखों का विवरण निम्नानुसार है;
क) आंतिरक गुणवत्ता मैनुअल की प्रति
ख) आंतरिक मानक
ग) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानकों का प्रलेखन
घ) उत्पादन इकाई की परिभाषा
ङ) फार्म प्रवेश पत्र, प्रतिबंधित आदानों के अंतिम प्रयोग की जानकारी के साथ
च) प्रत्येक सदस्य का करार पत्र
छ) वार्षिक निरीक्षण जाँच सूची।
ज) प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सलाह सेवाओं का विवरण
पूर्ण प्रमाणीकरण प्रक्रिया संक्षेप में :
उत्पादन |
स्वीकार्यता की स्थिति |
पौध एवं जन्तु स्रोतों से प्राप्त उत्पादन |
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जैविक कृषि कार्य पर उत्पादित
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अनुमत अनुमत अनुमत अनुमत |
अन्य स्रोतों से प्राप्त लहू, मांस, हड्डी, पंख से प्राप्त खाद (बिना रसायनों के) पौध एवं जन्तु अवशेषों एवं पशु मल से प्राप्त कम्पोस्ट गोबर खाद, मुर्गी खाद, पशु मल एवं मूत्र मछली खाद व अन्य मछली उत्पाद (बिना रसायनों के) गुआनो मानव मल लकड़ी की छाल, बुरादा, टुकड़े, राख तथा कोयला भूसा, जन्तु कोयला, कम्पोस्ट, मशरूम अवशिष्ट तथा वर्मीक्युलेट पदार्थ घरों से प्राप्त कचरा एवं उसका कम्पोस्ट पौध अवशिष्ट से प्राप्त कम्पोस्ट समुद्री खरपतवार एवं उनके एत्पाद |
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प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्रतिबंधित पूर्ण निषेध प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्रतिबंधित |
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औद्योगिक उप उत्पाद खाद्य एवं कपड़ा उद्योग के ऐसे उप उत्पाद जो पौध व् जन्तु स्रोतों से प्राप्त हो, जैवअपघटित हों तथा रसायनों से मुक्त हों।
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प्रतिबंधित
प्रतिबंधित
प्रतिबंधित
प्रतिबंधित |
खनिज स्रोतों से प्राप्त |
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बेसिक स्लेग कैल्शियम एवं मैग्नीशियम खनिज चुना, चुना पत्थर तथा जिप्सम कैलिस्कृत समुद्री खरपतवार कैल्शियम क्लोराइड ऐसा खनिज पोटाश जिसमें क्लोराइड की मात्रा बहुत कम हो प्राकृतिक रॉक फास्फेट सूक्ष्म पोषक तत्व गंधक क्ले (बैन्टोनाइट, परलाईट, जियोलाईट) |
प्रतिबंधित प्रतिबंधित अनुमत अनुमत अनुमत प्रतिबंधित प्रतिबंधित अनुमत अनुमत अनुमत |
सूक्ष्म जीव स्रोतों से प्राप्त |
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जीवाणु उत्पाद (जसे जैव उर्वरक) जैव सक्रिय उत्पाद पौध उत्पाद तथा वानस्पतिक अरक |
अनुमत अनुमत अनुमत |
उत्पादन |
स्वीकार्यता की स्थिति |
पौध एवं जन्तु स्रोतों से प्राप्त उत्पादन |
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पौध आधारित प्रतिक्रषि (जैसे नीम उत्पाद) शैवाल उत्पाद (जैसे जिलेटिन) केसिन मशरूम तथा क्र अरक तथा एस्परजिलस के सड़न उप उत्पाद प्रोपोलिस मधुमक्खी मोम, प्राकृतिक अम्ल , क्सुआसिया डेरिस एलिपिटका, लोंचोकारपस या टेफरोसिया पौधे से प्राप्त रोटेनोन तम्बाकू का काढ़ा (शुद्ध निकोटिन का प्रयोग निषेध) रायेनिया पौधे के उत्पाद |
अनुमत अनुमत अनुमत अनुमत प्रतिबंधित अनुमत प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्रतिबंधित |
खनिज स्रोतों से प्राप्त |
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चूने व सोडे के क्लोराइड बरगंडी घोल क्ले (बैन्टोनाइट, परलाईट, वर्मीक्युलाईट, जियोलाईट) तांबे के लवण/अकार्बिनक लवण( (बोर्डो मिक्श्चर, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, कॉपर आक्सीक्लोराइड) चूना डाईएटम मिट्टी हल्के खाजिज तेल पोटाश का परमैगनेट |
प्रतिबंधित प्रतिबंधित अनुमत पूर्ण निषेध प्रतिबंधित अनुमत प्रतिबंधित प्रतिबंधित |
कीट स्रोतों से प्राप्त |
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प्रतिबंधित प्रतिबंधित पूर्ण निषेध |
जैविक जीवनाशी प्रबन्धन एवं सूक्ष्मजीवों का प्रयोग |
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प्रतिबंधित |
अन्य |
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कार्बन डाई ऑक्साइड व नत्रजन गैस कोमल साबुन, सोडा तथा सल्फर डाई आक्साइड होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक उत्पाद वानस्पतिक एवं जैव सक्रिय उत्पाद समुद्री नमक व खारा पानी इथाइल अल्कोहल |
अनुमत अनुमत
अनुमत अनुमत अनुमत |
ट्रैप बाधाएं व प्रतिक्रषि |
पूर्ण निषेध |
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अनुमत अनुमत अनुमत |
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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