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संघटक, योगज एंव प्रसंस्करण सहायता

परिचय

प्रसंस्करण में उपयोग किये जाने वाले सभी अवयव पूर्ण रूपेण कृषि मूल के एवं प्रमाणित जैविक कृषि उत्पाद होने चाहिए। एंजाइम व अन्य सूक्षमजीव उत्पादों के वृद्धि मध्यम प्रमुख रूप से जैविक अवयवों से बने  होने चाहिए।

कुछ मामलों में जहाँ जीविक स्रोत के अवयव उपलब्ध न हों, वहाँ प्रमाणीकरण कार्यक्रम कुछ गैर-जैविक पदार्थों के उपयोग की अनुमति दे सकता है जिसका समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना जरुरी है। किसी भी उत्पाद में एक अवयव जैविक व गैर जैविक दोनों स्रोतों से एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। खनिज तत्व, विटामिन और इसी प्रकार के अन्य अवयवों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। योगज तथा प्रसंस्करण सहायकों का प्रयोग सिमित होना चाहिए। ऐसे सूक्ष्मजिव उत्पाद एवं एंजाइम जो कि आमतौर पर खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किये जाते हैं का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु  परिवर्तित अनुवांशिकी के सूक्ष्म जीव व् उनके उत्पादों का प्रयोग वर्जित है।

प्रसंस्करण विधियाँ

प्रसंस्करण विधियाँ प्रमुख रूप से यांत्रिक, भौतिक विधियों पर इस प्रकार आधारित होनी चाहिए ताकि जैविक कृषि अवयवों की गुणवत्ता पूरी प्रसंस्करण विधि के दौरान बनी रही सके। कुछ स्वीकार्य विधियाँ हैं। यांत्रिक एवं भौतिक, जैविक, धुआं उदरण, अवक्षेपन तथा छानना।

उद्धरण - कार्य केवल, जल इथेनोल, वानस्पतिक एवं पशु तेल, सिरका, कार्बन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बोक्साइलिक अम्ल जैसे पदार्थ जो की आमतौर पर खाद्य ग्रेड के होने चाहिए के साथ किया जा सकता है।

संवेष्टिकरण - सभी संवेष्टिकरण  पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित होने चाहिए। अनावश्यक पैकेजिंग पदार्थ के उपयोग से बचना चाहिए। पुर्नप्रयोग किये जा सकने वाले पदार्थों का प्रयोग करने किया जाना अच्छा है। सभी पैकेजिंग पदार्थ जैव अपघटित होने चाहिए था जो भी पदार्थ उपयोग किया जाए वह खाद्य की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए।

नामांकन - जब पूरी वांछित प्रक्रियाएं अपनाकर सभी मानक पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिए जाएं तो उत्पाद को जैविक उत्पाद के रूप में बेचा जा सकता है। प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा उत्पाद को प्रमाणित जैविक कृषि उत्पाद घोषित करने पर उसके ऊपर भारत में उत्पादित का लोगो भी लगाया जा सकता है।

भंडारण एवं परिवहन – भंडारण एवं परिवहन करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि जैविक कृषि उत्पाद, एनी प्रकार के कृषि उत्पादों के साथ न मिल जाएं और हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाये रखें। सभी जैविक कृषि पदार्थ किसी भी प्रतिबंधित रसायन के सीधे या परोक्ष रूप में कमी भी संपर्क में न पाएं।

उत्पादक समूह प्रमाणीकरण प्रणाली

यह प्रणाली समूह के अंतर्गत आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली पर आधारित है और उत्पादक समूहों, कृषक सहकारी समीतियों, ठेके पर उत्पादन करने वालों तथा लघु प्रसंस्करण इकाइयों पर लागू होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी उत्पादकों को एक समान उत्पादन प्रणाली अपनाने होती है तथा उनके फार्म या इकाईयां पास-पास समान भौगिलिक क्षेत्र में होने चाहिए।

  • समूह का गठन - समूह का गठन विधिक रूप में मानक हो था संगठन का संविधान हो जिसमें पूर्ण संगठनात्मक विवरण व कार्यप्रणाली दर्शायी गयी हो।
  • आंतिरक गुणवत्ता प्रणाली - समूह प्रमाणीकरण आन्तरिक  गुणवत्ता प्रणाली संकल्पना पर आधारित है जिसके प्रमुख अवयव निम्नानुसार है-
  1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना
  2. आंतरिक मानक
  3. जोखिम मूल्यांकन

बाह्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत संस्था का चयन किया जाता है जो समूह की आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली, उत्पादन प्रलेख, कार्यकत्ताओं की योग्यता आंकलन के साथ-साथ कुछ फामों का निरीक्षण भी करेगी और पुरे समूह की प्रक्रिया को मानकों के अनुरूप पाए जाने पर प्रमाणीकरण प्रदान करेगी।

  • आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना - उत्पादन समूह के आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली स्थापना के लिए निम्नांकित न्यूनतम आवश्यकताएं हैं:
  1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विकास व् स्थापना
  2. उत्पादक समूह की पहचान व् गठन
  3. सदस्यों के बीच समूह प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता
  4. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु योग्य कर्मियों की पहचान
  5. उत्पादक तथा आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण
  6. आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली का लिखित मैनुअल तैयार करना।
  7. नीतियों तथा प्रकियाओं का क्रियान्वयन।
  8. सभी प्रलेखों का समय-समय पर मूल्याकंन, उनकी समीक्षा तथा उनका उन्नयन ।

प्रणाली के परिचालक

आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के सफल संचालन के लिए निम्न कर्मियों की आवश्यकता होती है :

  1. आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली प्रबन्धक
  2. आंतरिक निरीक्षक
  3. अनुमोदन प्रबन्धक/समिति
  4. प्रक्षेत्र अधिकारी
  5. आदान क्रय व् प्रबन्धन अधिकारी
  6. भण्डार प्रभारी
  7. प्रसंस्करण अधिकारी (प्रसंस्करण इकाई हेतु)
  • आंतरिक मानक - आंतरिक मानक राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानकों के अनुरूप स्थानीय भाषा में तैयार किये जाने चाहिए। यदि किसान अशिक्षित है तो मानकों के चित्रों की मदद से समझने योग्य रूप में तैयार किया जाना आवश्यक है।
  • हितों की बीच टकराव - आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली से जुड़े सभी कर्मियों का स्वयं का कोई हित संपूर्ण कार्यक्रम से नहीं जुड़ा होना चाहिए इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कर्मी को लिखित में इस बात की घोषणा करनी आवश्यक है।
  • आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना तथा प्रचालन

1. सदस्यों का पंजीकरण- समूह के सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में पंजीकृत किया जाना।

2. उत्पादन क्रिया का प्रलेखन - उत्पादक समूह के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय भाषा में रखे जाने वाले प्रलेखों कि प्रति दी जाएगी। प्रमुख प्रलेखों का विवरण निम्नानुसार है;

क) आंतिरक गुणवत्ता मैनुअल की प्रति

ख) आंतरिक मानक

ग) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानकों का प्रलेखन

घ) उत्पादन इकाई की परिभाषा

ङ) फार्म प्रवेश पत्र, प्रतिबंधित आदानों के अंतिम प्रयोग की जानकारी के साथ

च) प्रत्येक सदस्य का करार पत्र

छ) वार्षिक निरीक्षण जाँच सूची।

ज) प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सलाह सेवाओं का विवरण

  • आंतरिक निरीक्षण - आंतरिक निरीक्षण समूह के प्रत्येक सदस्य तथा फार्म का एक वर्ष में कम से कम दो बार आंतरिक निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन को प्रलिखित किया जाएगा, निरीक्षण, समूह के सदस्य या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में होना चाहिए तथा वर्ष में कम से कम बार पुरे फार्म, भंडार सुविधाओं, उपकरणों, पशुओं इत्यादि सबका निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुपालना न होने अथवा मानकों के उल्लंघन की अवस्था में आंतरिक गुणवत्ता प्रबन्धक की जानाकरी देनी चाहिए और ऐसे सदस्य व् फार्म को समूह से अलग करना चाहिए।
  • बाह्य निरीक्षण - प्रमाणीकरण संस्था निरीक्षण के समय कुछ फार्मों व सदस्यों के खेतों का फिर से निरीक्षण कर मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण योजना का प्रारूप निरीक्षण की जोखिम संबंधी संकल्पना पर आधारित होगा।
  • उत्पादन अनुमान - फसल कटाई से पूर्व प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक फार्म तथा प्रत्येक फसल के उत्पादन का अनुमान लगाकर उसका फार्म डायरी में प्रलेखन किया जाना चाहिए और कटाई के बाद वास्तविक उत्पादन के साथ मिलान किया जाना चाहिए। बिक्री की गई मात्रा का भी अनुमानित उत्पादन के साथ मिलान जरुरी प्रक्रिया है।

पूर्ण प्रमाणीकरण प्रक्रिया संक्षेप में :

  1. समूह का एकल उत्पादक द्वारा प्रमाणीकरण संस्था को आवेदन
  2. प्रमाणीकरण संस्था द्वारा आवेदन की जाँच। आवश्यकता पड़ने पर और अधिक जानकारी व विवरण की मांग
  3. कुल प्रमाणीकरण लागत की उत्पादकता को जानकारी व् उसकी स्वीकृति
  4. उत्पादक द्वारा लागत स्वीकारिता  तथा करार पर हस्ताक्षर
  5. प्रमाणीकरण संस्था द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की वार्षिक योजना की मांग तथा उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उसका अनुमोदन
  6. प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मानकों व प्रलेखों के प्रारूप दिया जाना ।
  7. कुल लागत के 50% का बिल उत्पादक को भेजना
  8. उत्पादक द्वारा शुल्क जमा करना।
  9. निरीक्षण कार्यक्रम का खाका तैयार करना।
  10. निरीक्षण
  11. आवश्यकता होने पर मिट्टी, पौधों व उत्पादों के नमूनों की प्रयोगशाला जांच
  12. निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था को सौंपना
  13. प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बाकी बचे भुगतान की मांग
  14. उत्पादक द्वारा पूर्ण शुल्क का भुगतान
  15. प्रमाणीकरण प्रबन्धक या समिति द्वारा प्रमाणीकरण जारी।
  16. उत्पादक द्वारा प्रमाणीकृत जैविक उत्पाद का आधिकारिक मार्क के साथ विपणन

जैविक खेती में पोषण प्रबन्धन एवं मृदा सुधार हेतु उपयोग किये जाने वाले पदार्थों की स्वीकार्यता

उत्पादन

स्वीकार्यता की स्थिति

पौध एवं जन्तु स्रोतों से प्राप्त उत्पादन

 

जैविक कृषि कार्य पर उत्पादित

  • गोबर खाद, मुर्गी खाद, पशु मल एवं मूत्र
  • फसल अवशिष्ट तथा हरी खाद
  • भूसा एवं अन्य मल्च
  • कम्पोस्ट तथा वर्मी कम्पोस्ट

 

अनुमत

अनुमत

अनुमत

अनुमत

अन्य स्रोतों से प्राप्त

लहू, मांस, हड्डी, पंख से प्राप्त खाद (बिना रसायनों के)

पौध एवं जन्तु अवशेषों एवं पशु मल से प्राप्त कम्पोस्ट

गोबर खाद, मुर्गी खाद, पशु मल एवं मूत्र

मछली खाद व अन्य मछली उत्पाद (बिना रसायनों के)

गुआनो

मानव मल

लकड़ी की छाल, बुरादा, टुकड़े, राख तथा कोयला

भूसा, जन्तु कोयला, कम्पोस्ट, मशरूम अवशिष्ट तथा वर्मीक्युलेट पदार्थ

घरों से प्राप्त कचरा एवं उसका कम्पोस्ट

पौध अवशिष्ट से प्राप्त कम्पोस्ट

समुद्री खरपतवार एवं उनके एत्पाद

 

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

पूर्ण निषेध

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

औद्योगिक उप उत्पाद

खाद्य एवं कपड़ा उद्योग के ऐसे उप उत्पाद जो पौध व् जन्तु स्रोतों से प्राप्त हो, जैवअपघटित हों तथा रसायनों से मुक्त हों।


पाम तेल नारियल, कोको उद्योग के कप उत्पाद तथा अवशिष्ट


जैविक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उप उत्पाद


मशरूम तथा क्लोरेला के अरक, एस्परजीलस के सड़न उप उत्पाद तथा प्राकृतिक अम्ल

 

प्रतिबंधित

 

प्रतिबंधित

 

प्रतिबंधित

 

प्रतिबंधित

खनिज स्रोतों से प्राप्त


बेसिक स्लेग

कैल्शियम एवं मैग्नीशियम खनिज

चुना, चुना पत्थर तथा जिप्सम

कैलिस्कृत समुद्री खरपतवार

कैल्शियम क्लोराइड

ऐसा खनिज पोटाश जिसमें क्लोराइड की मात्रा बहुत कम हो

प्राकृतिक रॉक फास्फेट

सूक्ष्म पोषक तत्व

गंधक

क्ले (बैन्टोनाइट, परलाईट, जियोलाईट)

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

अनुमत

अनुमत

अनुमत

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

अनुमत

अनुमत

अनुमत

सूक्ष्म जीव स्रोतों से प्राप्त

 

जीवाणु उत्पाद (जसे जैव उर्वरक)

जैव सक्रिय उत्पाद

पौध उत्पाद तथा वानस्पतिक अरक

अनुमत

अनुमत

अनुमत


जैविक खेती में नाशीजीव प्रबन्धन हेतु उपयोग किये जाने वाले पदार्थों की स्वीकार्यता

उत्पादन

स्वीकार्यता की स्थिति

पौध एवं जन्तु स्रोतों से प्राप्त उत्पादन

पौध आधारित प्रतिक्रषि  (जैसे नीम उत्पाद)

शैवाल उत्पाद (जैसे जिलेटिन)

केसिन

मशरूम  तथा क्र अरक तथा एस्परजिलस के सड़न उप उत्पाद

प्रोपोलिस

मधुमक्खी मोम, प्राकृतिक अम्ल , क्सुआसिया

डेरिस एलिपिटका, लोंचोकारपस या टेफरोसिया पौधे से प्राप्त रोटेनोन

तम्बाकू का काढ़ा (शुद्ध निकोटिन का प्रयोग निषेध)

रायेनिया पौधे के उत्पाद

अनुमत

अनुमत

अनुमत

अनुमत

प्रतिबंधित

अनुमत

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

खनिज स्रोतों से प्राप्त

 

चूने व सोडे के क्लोराइड

बरगंडी घोल

क्ले (बैन्टोनाइट, परलाईट, वर्मीक्युलाईट, जियोलाईट)

तांबे के लवण/अकार्बिनक लवण( (बोर्डो मिक्श्चर, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, कॉपर आक्सीक्लोराइड)

चूना

डाईएटम मिट्टी

हल्के खाजिज तेल

पोटाश का परमैगनेट

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

अनुमत

पूर्ण निषेध

प्रतिबंधित

अनुमत

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

कीट स्रोतों से प्राप्त

  • बांध्याकृत कीटों का प्रयोग
  • परजीवी एवं परभक्षी मित्र कीटों का प्रयोग
  • नर कीटों का बांध्याकरण

प्रतिबंधित

प्रतिबंधित

पूर्ण निषेध

जैविक जीवनाशी प्रबन्धन एवं सूक्ष्मजीवों का प्रयोग

 

  • विषाणु, जीवाणु एवं फुफुन्द आधारित नाशीजीव नाशी

प्रतिबंधित

अन्य

 

कार्बन डाई ऑक्साइड व नत्रजन गैस

कोमल साबुन, सोडा तथा सल्फर डाई आक्साइड

होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक उत्पाद

वानस्पतिक एवं जैव सक्रिय उत्पाद

समुद्री नमक व खारा पानी

इथाइल अल्कोहल

अनुमत

अनुमत

 

अनुमत

अनुमत

अनुमत

ट्रैप बाधाएं व प्रतिक्रषि

पूर्ण निषेध

  • भौतिक उपाय (जैसे कोमोटिक ट्रैप व यांत्रिक ट्रैप)
  • मल्च व जाल का उपयोग
  • फिरेमोंस-केवल ट्रैप व दिस्पेन्सर में

अनुमत

अनुमत

अनुमत

स्त्रोत: कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार

अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020



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