क्रम सं. |
सहायता का प्रकार |
सहायता का पैमाना/अधिकतम सीमा |
स्कीम/घटक |
1 |
धान गेंहूँ, दलहन, तेलहन का दो फसल का फसल प्रणाली |
उपदान खर्च का 50%, अधिकतम रु० 10,000 (अधितकम 2 हेक्टेयर प्रति लाभुक) |
एन०एम०एस०एन० |
2 |
बागवानी आधारित खेती प्रणाली फल, फसल/फसल प्रणाली) |
उपदान खर्च का 50%, अधिकतम रु० 25,000 (अधितकम 2 हेक्टेयर प्रति लाभुक) |
एन०एम०एस०एन० |
3 |
वृक्ष/चारागाह, घास, फसल आधारित फसल प्रणाली |
उपदान खर्च का 50%, अधिकतम रु० 15,000 (अधितकम 2 हेक्टेयर प्रति लाभुक) |
एन०एम०एस०एन० |
4 |
पशुधन आधारित खेती प्रणाली गाय+चारा मिश्रित खेती भैस+चारा- मिश्रित खेती |
खर्च का 50% (पशु/पक्षी के मूल्य एक वर्ष खाने का खर्च) अधिकतम रु० 40,000 प्रति हेक्टेयर (2 दुधारू पशु 1 हेक्टेयर खेती प्रणाली) अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभुक |
एन०एम०एस०एन० |
|
छोटे पशु + मिश्रित खेती+चारागाह मुर्गी +बतख + मिश्रित खेती मुर्गी +बतख + मछली+मिश्रित खेती |
फसल प्रणाली के उत्पादन खर्च का 50% (पशु/पक्षी को मूल्य का खर्च, एक खर्च चारा खर्च के साथ) अधिकतम रु० 25,000 प्रति हेक्टेयर (10 पशु/50% चिड़िया+हेक्टेयर फसल प्रणाली) अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभुक |
एन०एम०एस०एन० |
5 |
मछली पालन आधारित फसल प्रणाली |
उत्पादन खर्च का 50% (फसल/सब्जी+मछली पालन) अधिकतम रु० 25,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभुक |
एन०एम०एस०एन० |
6 |
वर्मी कम्पोस्ट इकाई, जैविक उपदान उत्पादन ईकाई, हरी खाद |
खर्च का 50% अधिकतम रु० 125 प्रति घनफुट तक समिति अधिकतम रु० 50,000 प्रति इकाई स्थाई संरचना के लिए तथा रु० 8,000 प्रति इकाई वर्मी बेड के लिए) खर्च का 50% अधिकतम रु० 2,000 तक समिति प्रति हेक्टेयर अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभुक हरी खाद के लिए| |
एन०एम०एस०एन० |
7 |
साइलेज बनाना (हरा चारा सालों भर उपलब्ध कराने के लिए) |
साइलेज गट्टा (2100 से 2500 घनफुटों ) ईंटा और सीमेंट से निर्माण, चारा काटने के मशीन तथा तौलने के लिए तराजू के साथ 100% सहायता के साथ अधिकतम रु० 1.25 लाख प्रति परिवार |
एन०एम०एस०एन० |
8 |
वर्मी कम्पोस्ट इकाई, जैविक उपादान उत्पादन ईकाई, हरी खाद |
वर्मी कम्पोस्ट इकाई, जैविक उपादान उत्पादन ईकाई, हरी खाद खर्च का 50% अधिकतम रु० 125 प्रति घनफुट तक समिति अधिकतम रु० 50,000 प्रति इकाई स्थाई संरचना रु० 5,000 प्रति इकाई भरमीन के लिए खर्च का 50% चारा के लिए अधिकतम रु० 2,000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभुक तक सिमित |
एन०एम०एस०एन० |
9. |
फसलों के कटनी उपरांत स्टोरेज मूल्यवर्धन |
छोटा ग्राम स्तरीय स्टोरेज/पैकेजिंक प्रति इकाई भरमीन के लिए खर्च का 50% चारा के लिए अधिकतम रु० 2000 प्रति हेक्टेयर अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर |
एन०एम०एस०एन० |
जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी आत्मा|
स्रोत: - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
अंतिम बार संशोधित : 2/22/2020
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